सार्वजनिक स्थान पर चाकूबाजी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजा गया

मुंगेली। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना सरगांव पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर चाकू से हमला करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक धारदार चाकू, हाथ का चूड़ा एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त की है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 24 मई 2026 को प्रार्थी ने थाना सरगांव में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी चचेरी बहन की बातचीत ग्राम कापा निवासी आदित्य बंजारे से होती थी। परिवार द्वारा समझाइश दिए जाने पर आरोपी और उसके पिता ने बातचीत बंद करने का आश्वासन दिया था।

बताया गया कि 24 मई की सुबह करीब 9:30 बजे प्रार्थी अपने चचेरे भाई के साथ बैतलपुर स्थित एक साइकिल दुकान में मौजूद था। इसी दौरान आरोपी आदित्य बंजारे मोटरसाइकिल से वहां पहुंचा और प्रार्थी को बुलाकर उसकी बहन से बातचीत नहीं करने को लेकर विवाद करने लगा। आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला कर दिया, जिससे प्रार्थी के बाएं पसली और सिर में चोट आई।

मामले में थाना सरगांव पुलिस ने अपराध क्रमांक 95/2026 के तहत धारा 109, 296 बीएनएस एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर त्वरित कार्रवाई की। मुखबिर सूचना और तकनीकी आधार पर आरोपी आदित्य बंजारे (19 वर्ष) निवासी ग्राम कापा, चौकी मारो, थाना नांदघाट जिला बेमेतरा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जहां उसने घटना करना स्वीकार किया।

पुलिस ने आरोपी से घटना में प्रयुक्त धारदार चाकू, हाथ का चूड़ा एवं मोटरसाइकिल जब्त कर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी सरगांव उप निरीक्षक संतोष शर्मा, प्रधान आरक्षक भागबली जांगड़े, आरक्षक सूरज धुरी एवं विश्वनाथ राजपूत की सराहनीय भूमिका रही।

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