नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार, कोटा पुलिस की कार्रवाई, पॉक्सो एक्ट के तहत भेजा गया जेल


बिलासपुर।
थाना कोटा पुलिस ने नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के गंभीर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता तथा पॉक्सो एक्ट की सख्त धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई चेतना विरुद्ध नशा व प्रहार अभियान के तहत की गई है। दिनांक 18 जनवरी 2026 को प्रार्थी द्वारा थाना कोटा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि आरोपी ने उसकी नाबालिग पुत्री के साथ अश्लील हरकत करते हुए छेड़छाड़ की है। रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
मामले की जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दी गई, जिसके पश्चात पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह (भा.पु.से.) के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोटा श्रीमती नुपूर उपाध्याय (रा.पु.से.) के मार्गदर्शन में पुलिस टीम गठित की गई।
विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर दिनांक 05 फरवरी 2026 को आरोपी देवेंद्र सिंह सिकरवार उर्फ गुड्डू (उम्र 61 वर्ष), निवासी ग्राम पिपरतराई, थाना कोटा, जिला बिलासपुर को विधिवत गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरुद्ध धारा 74 बीएनएस एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 04, 10, 12 के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
इस कार्रवाई में निरीक्षक नरेश चौहान, सहायक उप निरीक्षक नहारू राम साहू, आरक्षक नंद झरोखा सुमन एवं आरक्षक संजय श्याम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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