

बिलासपुर।
सोशल मीडिया के माध्यम से महिला की निजी तस्वीरें वायरल कर बदनाम करने और ब्लैकमेल करने के मामले में तोरवा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।
थाना तोरवा से मिली जानकारी के अनुसार अप.क्र. 01/2026 धारा 77 बीएनएस एवं 67(क) आईटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। पीड़िता ने 1 जनवरी 2026 को थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी निजी तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर वायरल कर उसे बदनाम करने और ब्लैकमेल करने की नीयत से पोस्ट कर रहा है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए तोरवा पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की। साइबर सेल की मदद से संबंधित इंस्टाग्राम आईडी की जानकारी जुटाई गई, जिसमें आरोपी का लोकेशन अकलतरा, जिला जांजगीर-चांपा पाया गया। इसके बाद थाना स्तर पर टीम गठित कर संदिग्ध की तलाश की गई।
जांच के दौरान आरोपी की पहचान सुमीत रात्रे पिता गंगा प्रसाद रात्रे, उम्र 21 वर्ष, निवासी सूर्या विहार पाटनार कॉलोनी, थाना सिरगिट्टी, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़) के रूप में हुई। पूछताछ एवं मोबाइल फोन की जांच के दौरान आरोपी ने इंस्टाग्राम पर निजी फोटो वायरल करने की बात स्वीकार की।
तोरवा पुलिस ने 5 फरवरी 2026 को आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने कहा है कि महिलाओं से संबंधित साइबर अपराधों को गंभीरता से लेते हुए ऐसे मामलों में सख्त और त्वरित कार्रवाई जारी रहेगी।
