नौकरी दिलाने के नाम पर ₹5.25 लाख की ठगी, सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल


बिलासपुर। सिटी कोतवाली पुलिस ने नौकरी लगवाने का झांसा देकर लाखों रुपये की ठगी करने वाले शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोपी ने खुद को प्रभावशाली अधिकारियों का करीबी बताकर एक युवक से ₹5 लाख 25 हजार की धोखाधड़ी की थी।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, दिनांक 03 फरवरी 2026 को प्रार्थी अभय किशोर तिवारी, निवासी सूरजपुर (वर्तमान निवास दयालबंद, बिलासपुर) ने थाना सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रार्थी वर्ष 2022 से बिलासपुर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था, इसी दौरान उसकी पहचान आरोपी से हुई।
आरोपी राकेश कुमार देवांगन उर्फ दुर्गेश उर्फ गोलू उर्फ मोनू (35 वर्ष), निवासी ग्राम नवापारा हथबंद, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, वर्तमान निवासी नारियल कोठी, दयालबंद, ने पहले अमीन-पटवारी पद पर नौकरी लगवाने के नाम पर ₹4 लाख लिए। बाद में केमिस्ट पद पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर ₹1.25 लाख और वसूल लिए। रकम UPI के माध्यम से ट्रांसफर कराई गई।
मामले में थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 83/2026, धारा 318(4) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री पंकज कुमार पटेल एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री गगन कुमार (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में सिटी कोतवाली पुलिस टीम ने आरोपी की पतासाजी कर उसे दयालबंद क्षेत्र से गिरफ्तार किया।
पूछताछ में आरोपी ने फर्जी नामों और दस्तावेजों के जरिए लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करना स्वीकार किया। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने आदर्श महंत के नाम से बैंक खाता खुलवाकर उसकी पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड और सिम अपने पास रखे हुए थे, जिनका उपयोग ठगी की राशि के लेन-देन में किया गया।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से फर्जी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की प्रतियां, बैंक से संबंधित दस्तावेज एवं अन्य सामग्री जब्त की है। विवेचना के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण में धारा 338, 336(3), 340(2), 341(2) BNS जोड़ी गई।
आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस मामले से जुड़े अन्य पीड़ितों की भी तलाश कर रही है।

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