
बिलासपुर। सिरगिट्टी थाना प्रभारी (टीआई) अभय सिंह बैस के खिलाफ एक और बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट की तामीली में गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) रजनेश सिंह ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार केवल जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा तथा उन्हें पुलिस लाइन बिलासपुर संबद्ध किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, बिहार के कैमूर स्थित प्रथम व्यवहार न्यायालय द्वारा धारा 144(3) बीएनएस के तहत आरोपी मोहम्मद आरिफ खान, पिता अलीम खान, निवासी यदुनंदन नगर के विरुद्ध गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। वारंट की तामीली सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस मुख्यालय रायपुर ने 12 जून 2026 को संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए थे।
एसएसपी कार्यालय के अनुसार, पुलिस मुख्यालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद सिरगिट्टी थाना प्रभारी अभय सिंह बैस ने निर्धारित समयावधि में वारंट की तामीली संबंधी पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया। इसे कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही और अनुशासनहीनता माना गया। मामले की समीक्षा के बाद एसएसपी रजनेश सिंह ने उनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की।
गौरतलब है कि अभय सिंह बैस के खिलाफ यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे चार दिन पहले ही दो नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म से जुड़े पॉक्सो मामले की जांच में लापरवाही के आरोप में उन्हें लाइन अटैच किया गया था। उन पर घटनास्थल पर समय पर नहीं पहुंचने तथा महत्वपूर्ण साक्ष्यों की अनदेखी करने के आरोप लगे थे। इस मामले में संबंधित महिला विवेचक के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए उसे पुलिस लाइन भेजा गया था।
लगातार सामने आ रही लापरवाहियों के बाद पुलिस विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए टीआई अभय सिंह बैस को निलंबित कर दिया है। पुलिस महकमे में इस कार्रवाई को अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
