
बिलासपुर। शहर के पॉश इलाके में स्थित जमीन का सौदा कराने के नाम पर 50 लाख रुपए की कथित धोखाधड़ी के मामले में आरोपी प्रफुल्ल झा को अदालत से राहत नहीं मिली है। जिला न्यायालय के द्वितीय फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
मामला बिल्डर राजेश हर्जपाल की शिकायत पर दर्ज किया गया है। शिकायत के अनुसार, प्रफुल्ल झा ने स्वयं को नागपुर निवासी कृष्णा दुआ का मुख्तियार आम बताते हुए लिंक रोड स्थित जमीन का सौदा करीब 4 करोड़ 94 लाख रुपए में तय किया था। आरोपी ने यह भी कहा था कि जमीन की मालकिन बुजुर्ग हैं और बिलासपुर नहीं आ सकतीं, इसलिए सौदे की प्रक्रिया वह स्वयं देख रहा है।
शिकायतकर्ता के मुताबिक, आरोपी की बातों पर भरोसा कर उन्होंने बयाने के रूप में 50 लाख रुपए नकद और चेक के माध्यम से दिए। रकम लेने के बाद आरोपी जमीन की रजिस्ट्री कराने में लगातार टालमटोल करता रहा।
पुलिस जांच में सामने आया कि कृष्णा दुआ ने प्रफुल्ल झा को केवल जमीन की देखरेख का अधिकार दिया था, बिक्री करने का नहीं। इसके बाद मामले में धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया गया।
गिरफ्तारी के बाद आरोपी की ओर से अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी। शुक्रवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वेन्सेस्लास टोप्पो ने केस डायरी में उपलब्ध साक्ष्यों, पुलिस विवेचना और शिकायतकर्ता की आपत्ति को ध्यान में रखते हुए याचिका खारिज कर दी।
