पत्नी पर जानलेवा हमला करने वाले पति को हुई 5 साल की सजा

शशि मिश्रा

बिलासपुर। कोर्ट ने चरित्र शंका पर पत्नी पर हंसिया से जानलेवा हमला कर हत्या करने की कोशिश करने वाले पति को 5 साल कैद की सजा सुनाई है। तखतपुर निवासी दानेश्वरी ठाकुर की शादी तखतपुर वार्ड क्रमांक 1 चुलघट रोड निवासी लोमश सिंह उर्फ छोटे पिता स्व. चंद्रिका प्रसाद सिंह से हुई थी। शादी के बाद लोमश सिंह अपनी पत्नी पर चरित्र शंका कर मारपीट करने लगा। 5 मार्च 2024 को उसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हुआ। आक्रोशित होकर लोमश सिंह ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते हुए हंसिया से सिर व पेट में जान लेवा हमला कर दिया था। पुलिस ने रिपोर्ट पर पति को गिरफ्तार कर चालान कोर्ट में पेश किया। 28 मार्च को एकादश अपर सत्र न्यायाधीश विजेन्द्र सोनवानी ने दोनों पक्षों की गवाही के बाद आरोप सिद्ध होने पर आरोपी लामेश सिंह को धारा 307 में 5 साल कैद 500 रुपए अर्थदण्ड पटाने की सजा सुनाई है। शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक देवेन्द्र राव सोमावार ने पैरवी की है।

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