

मुंगेली, 19 फरवरी 2026। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के लोरमी थाना क्षेत्र में महिला से छेड़छाड़ और धमकी देने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के निर्देशन में महिला एवं बच्चों से संबंधित अपराधों में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में थाना लोरमी क्षेत्र के ग्राम भाठापारा में दर्ज मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाई।
पीड़िता ने 17 फरवरी 2026 को थाना लोरमी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पड़ोस में रहने वाले वेदप्रकाश अग्रवाल और रंजीत अग्रवाल ने पुरानी रंजिश के चलते उसे घर में अकेला पाकर दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। आरोप है कि दोनों ने उसकी लज्जा भंग करने की नीयत से हाथ-बांह पकड़कर छेड़छाड़ की, अश्लील गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी।
रिपोर्ट के आधार पर थाना लोरमी में अपराध क्रमांक 52/26 के तहत धारा 74, 332(सी), 296, 351(3), 3(5) बीएनएस के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा और उप पुलिस अधीक्षक लोरमी हरविन्दर सिंह के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पीड़िता एवं गवाहों के बयान दर्ज किए।
जांच के बाद आरोपी रंजीत अग्रवाल (26 वर्ष) और वेदप्रकाश अग्रवाल (28 वर्ष), निवासी वार्ड क्रमांक 15 गायत्रीपारा, लोरमी, को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपियों ने घटना को स्वीकार किया। इसके बाद दोनों को विधिवत गिरफ्तार कर 18 फरवरी 2026 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार वैष्णव, उपनिरीक्षक मानसिंह परिहार सहित पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस ने दोहराया है कि महिला संबंधी अपराधों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी
