अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का शिकंजा, कोनी व सकरी में दो अलग-अलग कार्रवाई


बिलासपुर।
जिले में अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना कोनी और थाना सकरी पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर अवैध शराब के मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
कोनी थाना क्षेत्र में 45 लीटर महुआ शराब जप्त
थाना कोनी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम घुटकु, स्टेशन पारा में कार्रवाई करते हुए 45 लीटर कच्ची महुआ शराब जप्त की है। पुलिस ने मौके से श्रीमती माया फेकर पति ईश्वर फेकर, उम्र 30 वर्ष, निवासी स्टेशन पारा ग्राम घुटकु को गिरफ्तार किया है।
आरोपिया के कब्जे से 15-15 लीटर क्षमता के तीन पीले प्लास्टिक डिब्बों में भरी कुल 45 लीटर महुआ शराब, जिसकी कीमत लगभग 9,000 रुपये बताई जा रही है, बरामद की गई। शराब रखने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर उसे जप्त कर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) पंकज पटेल एवं नगर पुलिस अधीक्षक गगन कुमार के मार्गदर्शन में की गई।


सकरी थाना क्षेत्र में 36 पाव देशी शराब के साथ युवक गिरफ्तार
इसी तरह थाना सकरी पुलिस ने बीट क्रमांक 02 क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री करते हुए शुभम वासुदेव पिता कैलाश वासुदेव, उम्र 23 वर्ष, निवासी काठाकोनी, थाना सकरी को गिरफ्तार किया है।
बीट भ्रमण के दौरान चोरभट्ठी खुर्द–खजुरी रोड के पास आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा गया। तलाशी में उसके कब्जे से 36 पाव (6.480 लीटर) देशी शराब, जिसकी कीमत ₹3240, तथा ₹200 बिक्री रकम बरामद कर जप्त की गई। आरोपी के विरुद्ध भी धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
पुलिस कर्मियों को मिलेगा इनाम
अवैध शराब के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई और सतर्कता बरतने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर द्वारा संबंधित बीट स्टाफ एवं पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहन स्वरूप उपयुक्त इनाम देने की घोषणा की गई है।
पुलिस की अपील
पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि यदि कहीं भी अवैध शराब निर्माण या बिक्री की जानकारी मिले तो तुरंत स्थानीय थाना या डायल 112 पर सूचना दें, ताकि ऐसे अवैध कारोबार पर सख्त कार्रवाई की जा सके।

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