

धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक आयोजनों के अलावा सड़क पर बेधड़क बर्थडे भी मनाया जाता है , जिसे लेकर अब बिलासपुर पुलिस ने सख्त चेतावनी जारी की है। अब बिना अनुमति सड़क पर इस तरह के आयोजन करने पर उन्हें दंडित किया जाएगा। शहर में यातायात अवरुद्ध करने वाले अवैध आयोजनों पर अब प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। सार्वजनिक मार्गों पर जन्मदिन, पार्टियों, भंडारा, धार्मिक और सामाजिक आयोजनों सहित किसी भी तरह के निजी कार्यक्रमों के आयोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। बिना अनुमति सड़क पर ऐसे आयोजन करने वालों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट, एंटी एन्क्रॉचमेंट एक्ट, नगर पालिका अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामगोपाल करियारे के मार्गदर्शन में बिलासपुर यातायात पुलिस लगातार नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। कई बार देखा गया है कि लोग बिना किसी अनुमति के सड़कों पर पंडाल लगाकर निजी कार्यक्रम आयोजित कर देते हैं, जिससे आम नागरिकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।ऐसे आयोजन न केवल यातायात को बाधित करते हैं बल्कि कई बार एम्बुलेंस, दमकल वाहन, स्कूली बसें और अन्य आवश्यक सेवाओं के वाहनों को भी जाम की स्थिति में फंसा देते हैं। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।प्रशासन के आदेशों के तहत सार्वजनिक मार्गों को अवरुद्ध करने वाले व्यक्तियों, आयोजकों और उनके वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति या समूह बिना अनुमति सड़क पर कोई आयोजन करता है, तो उसे भारी जुर्माने के साथ-साथ वाहन जब्ती का सामना करना पड़ेगा।इसके अलावा, नगर पालिका अधिनियम, मोटर व्हीकल एक्ट और एंटी एन्क्रॉचमेंट एक्ट के तहत भी उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक सड़कों पर यातायात बाधित न हो और नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार का आयोजन करने से पहले संबंधित विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए आयोजकों को पहले से आवेदन देकर नियमों का पालन करने की सहमति देनी होगी।यदि कोई व्यक्ति या समूह बिना अनुमति सार्वजनिक मार्ग पर किसी कार्यक्रम का आयोजन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जुर्माने के अलावा, आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और जरूरत पड़ने पर उनके वाहनों को जब्त किया जाएगा।
अधिकारियों ने कहा है कि सार्वजनिक सड़कों पर आयोजन करने से पहले संबंधित विभाग से अनुमति लेना जरूरी होगा, जिससे यातायात बाधित न हो। यदि आयोजन के लिए अनुमति मिलती है, तो प्रशासन के द्वारा तय किए गए विशेष दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति सड़क पर कार्यक्रम आयोजित करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई तय है। जिला यातायात पुलिस बिलासपुर मोटर व्हीकल एक्ट, एंटी एन्क्रॉचमेंट एक्ट, नगर पालिका अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई करेगी।प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान और पूरे वर्षभर यातायात जन जागरूकता अभियान के जरिए लोगों को इस संबंध में जानकारी दी जाएगी।हालांकि, इसके बावजूद अगर लोग बिना अनुमति सड़क पर आयोजन करने की गलती करते हैं, तो उन्हें कठोर दंड का सामना करना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन ने जनता से अपील की है कि किसी भी आयोजन के दौरान यातायात व्यवस्था बाधित न हो, इस बात का ध्यान रखा जाए।
अधिकारियों ने कहा है कि सड़कों पर अवैध रूप से कार्यक्रम आयोजित करने से आम नागरिकों को काफी परेशानी होती है। यह देखा गया है कि बिना अनुमति बड़े पैमाने पर जन्मदिन समारोह, भंडारे, धार्मिक आयोजन और अन्य कार्यक्रम आयोजित कर दिए जाते हैं, जिससे यातायात बाधित होता है।इससे न केवल आम जनता को दिक्कत होती है बल्कि कई बार एम्बुलेंस और दमकल वाहनों को भी बाधा का सामना करना पड़ता है।प्रशासन अब इन घटनाओं पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए सख्ती से कार्रवाई करेगा।प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर आयोजन करने से पहले अनुमति लें और यातायात व्यवस्था बाधित करने से बचें।जो भी व्यक्ति बिना अनुमति सड़क पर कोई आयोजन करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर न्यायिक प्रक्रिया के तहत मुकदमा भी दायर किया जा सकता है।यातायात पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी भी स्थिति में सार्वजनिक मार्गों को बाधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आम नागरिकों को सुचारू आवागमन का अधिकार है, और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है।

