
शशि मिश्रा

बिलासपुर। पति-पत्नी को जीवित रहते हुए मृत घोषित कर उनकी जमीन को फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से बेचने के मामले में पुलिस ने आरोपित महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
मामला तोरवा क्षेत्र अंतर्गत खसरा नंबर 1276/8, रकबा 0.028 हेक्टेयर जमीन से जुड़ा है, जो पुराना पावर हाउस स्थित जेपी पार्क अपार्टमेंट निवासी अनुराधा सेनापति पति शांतनु सेनापति के नाम पर दर्ज है। आरोप है कि सरकंडा बंगालीपारा निवासी सावित्री तिवारी पति पुरुषोत्तम तिवारी ने सेनापति दंपती को मृत घोषित करते हुए तहसील कार्यालय में फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए और 31 अगस्त 2019 को अपने नाम पर नामांतरण करवा लिया।
इसके बाद सावित्री तिवारी ने उक्त जमीन नागेश्वर राव पिता स्व. कालीराव के नाम बेच दी। नागेश्वर राव ने आगे चलकर यह जमीन अर्चना कश्यप पति परमेश्वर कश्यप को बेच दी। वहीं बची हुई जमीन को सावित्री तिवारी ने सतीश अग्रवाल पिता सीएल अग्रवाल को बेचा है।
पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने सावित्री तिवारी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के इरादे से जालसाजी), और 471 (जाली दस्तावेजों का उपयोग) के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। मामले की जांच जारी है।
