नाबालिग पीडिता को भगाकर ले जाने वाले व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार । आरोपी शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ कर रहा था लगातार शारीरिक शोषण

** प्रकरण के आरोपी का मुखबीर सूचना पर पतासाजी किया गया।

** ** आरोपी को गिरफ्तार कर हिरासत में लिया गया। आरोपी को रिमाण्ड पर भेजा गया जेल।

** नाम आरोपी शुभम रामटेके पिता प्रहलाद रामटेके उम्र 20 वर्ष निवासी बन्नाक चौक सिरगिट्टी थाना सिरगिट्टी जिला बिलासपुर

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी दिनांक 02.06.2022 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि इसकी सबसे छोटी नाबालिग पुत्री जो दिनांक 01.06.2022 के सुबह करीब 11.00 बजे घर से निकलकर अपने दीदी के घर झोपडापारा जा रही हूँ कहकर निकली थी जो दिनांक रिपोर्ट तक घर वापस नही आने से एवं किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रार्थी के नाबालिग पुत्री को अपने साथ बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने की शंका पर थाना सिरगिट्टी मे अपराध क्रमांक 406 / 2022 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। प्रकरण मे विवेचना के दौरान दिनांक 07.06.2022 को पीडिता को थाना सिरगिट्टी पुलिस द्वारा सकुशल बरामद कर पीडिता का कथन लेखबध्द किया गया। विवेचना में पाया गया कि आरोपी शुभम रामटेके द्वारा अपहृता को शादी का झांसा देकर विगत 01 माह से शारीरिक संबंध बनाता रहा है व दिनांक 01.06.2022 को बन्नाक चौक सिरगिट्टी अपने घर भगा ले जाकर विवाह कर पूना महाराष्ट्र व अन्य स्थानों में ले जाकर पत्नि बनाकर रखा था। प्रकरण में धारा 366, 376 भादवि 4.6 पोक्सो एक्ट जोड़ी गयी है। विवेचना दौरान प्रकरण के आरोपी शुभम रामटेके विरूध्द धारा सदर के तहत अपराध घटित करना पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से आरोपी की पतासाजी कर आरोपी को मुखबीर सूचना के आधार पर तत्काल अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार करने पर दिनांक 08.06.2022 के 14.00 बजे विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

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