

बिलासपुर। सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को त्वरित चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यातायात पुलिस बिलासपुर द्वारा पीएम राहत योजना पर विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। चेतना भवन पुलिस लाइन में आयोजित इस कार्यशाला में प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को योजना के क्रियान्वयन एवं तकनीकी प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी दी गई।

कार्यशाला में जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल तथा पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने पीएम राहत योजना के संचालन, पंजीयन प्रक्रिया और तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान दूरस्थ क्षेत्रों के थाना प्रभारी एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी भी ऑनलाइन माध्यम से शामिल हुए।
अधिकारियों ने बताया कि भारत सरकार की पीएम राहत योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 1 लाख 50 हजार रुपये तक कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए घायल व्यक्ति का iRAD एवं eDAR पोर्टल पर 24 घंटे के भीतर पंजीयन आवश्यक है, जबकि गंभीर मामलों में 48 घंटे के भीतर पंजीयन करना अनिवार्य होता है।
जानकारी दी गई कि सड़क दुर्घटना की सूचना मिलने पर संबंधित थाना प्रभारी द्वारा ऑनलाइन माध्यम से iRAD एवं eDAR में प्रविष्टि की जाती है। बिलासपुर जिले के सभी आयुष्मान संबद्ध अस्पतालों में इस योजना के तहत कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध है और पंजीयन के बाद तत्काल इलाज शुरू किया जा सकता है।
यातायात पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति के घायल होने पर तत्काल संबंधित थाना एवं आयुष्मान संबद्ध अस्पताल को सूचना दें, ताकि घायल व्यक्ति को समय पर उपचार मिल सके।
कार्यशाला में अतिरिक्त कलेक्टर शिव बनर्जी, जीआरओ अधिकारी एस.एस. दुबे, सीएमएचओ डॉ. सुभा गरेवाल, बीएमओ डॉ. श्रीकेश गुप्ता, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर शशि सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह, रामगोपाल करियारे, पंकज पटेल, रश्मित कौर चावला सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
