

बिलासपुर। सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को त्वरित और बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यातायात पुलिस बिलासपुर द्वारा पीएम राहत योजना पर विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। चेतना भवन पुलिस लाइन में आयोजित इस कार्यशाला में प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को योजना की प्रक्रियात्मक और तकनीकी जानकारी दी गई।
कार्यशाला में जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल और पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने अधिकारियों को पीएम राहत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान दूरस्थ क्षेत्रों के अधिकारी और कर्मचारी भी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े।
अधिकारियों ने बताया कि भारत सरकार की पीएम राहत योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 1 लाख 50 हजार रुपये तक कैशलेस उपचार की सुविधा दी जाती है। इसके लिए दुर्घटना के 24 घंटे के भीतर घायल व्यक्ति का iRAD और eDAR पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य है। गंभीर मामलों में 48 घंटे के भीतर पंजीयन किया जाना आवश्यक है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलने पर संबंधित थाना प्रभारी ऑनलाइन माध्यम से iRAD और eDAR में प्रविष्टि करते हैं। बिलासपुर जिले के सभी आयुष्मान संबद्ध अस्पतालों में इस योजना के तहत कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
कार्यशाला में नागरिकों से अपील की गई कि सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति के घायल होने की स्थिति में तत्काल संबंधित थाना और आयुष्मान संबद्ध अस्पताल को सूचना दें, ताकि पीड़ित को शीघ्र उपचार मिल सके।
कार्यक्रम में अतिरिक्त कलेक्टर शिव बनर्जी, जीआरओ अधिकारी एस.एस. दुबे, सीएमएचओ डॉ. सुभा गरेवाल, बीएमओ डॉ. श्रीकेश गुप्ता, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर शशि सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह, रामगोपाल करियारे, पंकज पटेल, रश्मित कौर चावला सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और थाना प्रभारी उपस्थित रहे।
