शिवनन्दनपुर नगर पंचायत आम निर्वाचन 2026 हेतु अभ्यर्थियों की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न, – रिटर्निंग ऑफिसर ने दी निर्वाचन प्रक्रिया, आचार संहिता एवं मतदान संबंधी विस्तृत जानकारी

संवाददाता/सौरभ साहू
नगरपंचायत शिवनंदनपुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़।।

सूरजपुर दिनांक 23 मई 2026 छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार नवगठित नगर पंचायत शिवनन्दनपुर के आम निर्वाचन 2026 के अंतर्गत 01 अध्यक्ष एवं 15 वार्डों के पार्षद पदों हेतु निर्वाचन की सुचारू, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्नता के उद्देश्य से आज शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिश्रामपुर के सभाकक्ष में अध्यक्ष एवं पार्षद पद के सभी अभ्यर्थियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

निर्वाचन प्रक्रिया की दी गई विस्तृत जानकारी-
बैठक में रिटर्निंग ऑफिसर, शिवानी जायसवाल द्वारा अभ्यर्थियों को निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया, आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों एवं मतदान संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने अवगत कराया कि नगर पंचायत शिवनन्दनपुर हेतु मतदान दिनांक 01 जून 2026 दिन सोमवार को प्रातः 08:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक ईवीएम के माध्यम से कुल 15 मतदान केन्द्रों पर संपन्न कराया जायेगा। मतगणना दिनांक 04 जून 2026 दिन गुरुवार को प्रातः 09:00 बजे से शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (आजाक) बिश्रामपुर में होगी।

मतदाताओं की जानकारी-
उन्होंने बताया कि नगर पंचायत शिवनन्दनपुर के सभी 15 वार्डों में कुल 4642 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 2335 पुरुष मतदाता एवं 2307 महिला मतदाता शामिल हैं।

आचार संहिता के कड़ाई से पालन के निर्देश-
रिटर्निंग ऑफिसर ने सभी अभ्यर्थियों से आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने का आह्वान करते हुए कहा कि निर्वाचन प्रचार के दौरान किसी भी प्रकार के नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने प्रचार-प्रसार हेतु अनुमति प्राप्ति, प्रचार सामग्री के उपयोग, रैली एवं सभा आयोजन से जुड़े नियमों की विस्तार से जानकारी दी।

निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव हेतु सहयोग की अपील-
इस अवसर पर नायब तहसीलदार श्रीमती मीना सिंह एवं व्यय पर्यवेक्षक उपस्थित रहे। उनके द्वारा सभी अभ्यर्थियों से निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने में पूर्ण सहयोग प्रदान करने की अपील की गई। व्यय पर्यवेक्षक द्वारा निर्वाचन व्यय की निर्धारित सीमा, दैनिक व्यय रजिस्टर के संधारण एवं समय-समय पर निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए।

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