सटीक विवेचना के चलते दुष्कर्म के आरोपी को हुई उम्र कैद की सजा

पुलिस की बेहतर विवेचना के कारण नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा हुई है । 13 अप्रैल 2024 को बेलगहना चौकी क्षेत्र से आरोपी रामसागर मानिकपुरी ने नाबालिग को बहला फुसलाकर अपहरण किया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। बीएनएस की धारा के तहत आरोप दर्ज कर मोतीलाल सूर्यवंशी द्वारा प्रकरण की गंभीरता से जांच की गई और तमिलनाडु के शिव पेट से आरोपी रामसागर मानिकपुरी को गिरफ्तार किया गया।

लड़की से पूछताछ में पता चला की शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगाने के बाद उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाए गए थे। प्रकरण में धारा 87, 64 2 ड, 351 3 bns और 4 , 6 पोक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। सहायक उप निरीक्षक मोतीलाल सूर्यवंशी द्वारा प्रकरण में सटीक विवेचना करते हुए विशेष न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट बिलासपुर में चालान पेश किया गया। मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, जिसकी सरहाना करते हुए एसएसपी रजनेश सिंह ने भी विवेचना अधिकारी को नगद पुरस्कृत करने का ऐलान किया है।

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