
शशि मिश्रा

जांजगीर-चांपा जिले में लगातार बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन ने दो आदतन बदमाशों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के आदेश पर दोनों आरोपियों को एक वर्ष के लिए जिले सहित आसपास के सीमावर्ती जिलों से निष्कासित किया गया है।
पुलिस के अनुसार जिला बदर किए गए बदमाशों में भैंसों निवासी आकाश सिंह तथा चांपा थाना क्षेत्र के बरपाली चौक निवासी फैजल खान शामिल हैं। दोनों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं के तहत कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इन पर मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी, लड़ाई-झगड़ा और बलवा जैसी घटनाओं में शामिल रहने के आरोप हैं।
पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों की गतिविधियों से क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ था। इनके खिलाफ पूर्व में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई थी, लेकिन इसके बावजूद इनके व्यवहार में सुधार नहीं आया। आम लोगों द्वारा इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने में भी डर महसूस किया जा रहा था।
पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा द्वारा दोनों बदमाशों के आपराधिक रिकॉर्ड और गतिविधियों का विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर जिला दंडाधिकारी को भेजा गया था। इसके आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों को जांजगीर-चांपा जिले के साथ-साथ सक्ती, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा और बलौदा बाजार जिलों की सीमाओं से भी एक वर्ष के लिए बाहर रहने का आदेश दिया गया है।
पुलिस प्रशासन का कहना है कि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए असामाजिक तत्वों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
