उर्स जुलूस में चाकू लहराने वाले दो युवक गिरफ्तार, आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई


बिलासपुर। उर्स के अवसर पर निकाले गए संदल जुलूस के दौरान आम लोगों को चाकू लहराकर डराने वाले दो युवकों के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस ने कार्रवाई की है। दोनों आरोपियों को अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार कर उनके कब्जे से धारदार हथियार जब्त किए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत प्रकरण दर्ज किया है।


पुलिस के अनुसार पहला मामला घोड़ादाना स्कूल, तारबहार क्षेत्र से निकली संदल टोली का है। जुलूस पुलिस लाइन क्षेत्र से गुजर रहा था, इसी दौरान पैर टकराने की बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद के दौरान आरोपी हर्ष खांण्डे (18) निवासी तारबहार ने चाकू लहराकर लोगों को भयभीत करना शुरू कर दिया। पुलिस के पहुंचने पर आरोपी मौके से फरार हो गया था। बाद में आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से उसकी पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के पास से लोहे का धारदार बड़ा चाकू बरामद किया गया।


दूसरी घटना तालापारा सिविल लाइन क्षेत्र की है, जहां उर्स के दौरान निकली दूसरी संदल टोली मगरपारा चौक पहुंची थी। इसी दौरान आरोपी अब्दुल अजीम खान (18) हाथ में चापड़नुमा धारदार हथियार लेकर लहराते हुए मिला। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया। आरोपी के कब्जे से लोहे का धारदार हथियार जब्त किया गया।
पुलिस ने बताया कि दोनों मामलों में आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। बिलासपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था भंग करने अथवा आम लोगों को डराने-धमकाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। शहर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पेट्रोलिंग और निगरानी बढ़ा दी गई है।

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