
शशि मिश्रा
जांजगीर-चांपा: जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका के साथ अनाचार करने वाले आरोपी को पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटना के कुछ ही घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ बीएनएस और पाक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
सूनेपन का फायदा उठाकर दी धमकी
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना 7 मई 2026 की है। पीड़िता उस समय अपने घर पर अकेली थी, जिसका फायदा उठाकर आरोपी सुनील कुमार वर्मा (35 वर्ष), निवासी पेण्ड्री, ने उसे डराया-धमकाया और उसके साथ अनाचार की घटना को अंजाम दिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। परिजनों की शिकायत पर पामगढ़ पुलिस ने तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की।
पुलिस की घेराबंदी और गिरफ्तारी
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रभारी पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता पाल के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश कुमार कश्यप के मार्गदर्शन में विशेष टीम का गठन किया गया। पामगढ़ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी की और आरोपी को हिरासत में ले लिया।
कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी सुनील कुमार वर्मा ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध निम्नलिखित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है:
- भारतीय न्याय संहिता (BNS): धारा 65(1), 351(3)
- पाक्सो एक्ट (POCSO): धारा 04 एवं 06
टीम की सराहना
आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। इस सराहनीय कार्रवाई में पामगढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक सावन कुमार सारथी एवं उनके स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
