नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार, एससी-एसटी एक्ट में भेजा गया जेल


मुंगेली, 11 अप्रैल 2026। थाना सिटी कोतवाली मुंगेली क्षेत्र में नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर लंबे समय तक दैहिक शोषण करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। मामले में दुष्कर्म, पास्को एवं एससी-एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने 25 मार्च 2026 को थाना सिटी कोतवाली मुंगेली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ग्राम घुठेली निवासी आयुष सिंह ने वर्ष 2023 में इंस्टाग्राम के माध्यम से उससे दोस्ती की और प्रेमजाल में फंसाकर शादी का झांसा दिया। आरोप है कि आरोपी ने करीब तीन वर्षों तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता के नाबालिग होने की जानकारी सामने आने पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा के मार्गदर्शन में मामले में एससी-एसटी एक्ट की धारा भी जोड़ी गई। उप पुलिस अधीक्षक (अजाक) हरविंदर सिंह द्वारा विवेचना के दौरान साक्ष्य एकत्र किए गए, जिसमें आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाए गए।
पुलिस के अनुसार, आरोपी घटना के बाद से फरार था। लगातार पतासाजी के दौरान मुखबिर से सूचना मिलने पर 11 अप्रैल 2026 को ग्राम चातरखार के पास घेराबंदी कर आरोपी आयुष सिंह (24 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया, जिसके बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
इस कार्रवाई में थाना अजाक के आरक्षक अजीत सिंह बैस, विजय सिंह ठाकुर, चालक आरक्षक अजय गोयल एवं महिला आरक्षक दुर्गा यादव की महत्वपूर्ण भूमिका

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