

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने चेक बाउंस से जुड़े एक पुराने मामले में आरोपी महिला की कोर्ट उठने तक की सजा को बरकरार रखा है। जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने महिला की पुनरीक्षण याचिका खारिज करते हुए निचली अदालत के आदेश को सही ठहराया।
मामले के अनुसार, वर्ष 2011 में बलवंत कौर ने बबिता भैसारे को 75 हजार रुपए उधार दिए थे। भुगतान के लिए जारी चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर बाउंस हो गया था। निचली अदालत ने महिला को दोषी ठहराया था। बाद में अपीलीय अदालत ने सजा संशोधित कर कोर्ट उठने तक की सजा और 90 हजार रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया था, जिसे हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा है।
