

बिलासपुर।
पैरोल पर घर गया एक सजायाफ्ता कैदी वापस जेल नहीं लौटा। मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने कैदी के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। कैदी को पैरोल की अवधि समाप्त होने के बाद तय समय पर जेल में उपस्थित होना था, लेकिन वह फरार हो गया।
जानकारी के अनुसार जिला सारंगढ़–बिलाईगढ़ के थाना केडार, ग्राम बरमांठा निवासी अनुज जांगडे को धारा 363, 366 भादवि एवं 4(2) पॉक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष की सजा सुनाई गई है। वह केंद्रीय जेल बिलासपुर में सजा काट रहा था। जेल प्रशासन द्वारा उसे 6 दिसंबर से 21 दिसंबर तक पैरोल पर छोड़ा गया था।
पैरोल की अवधि समाप्त होने पर 21 दिसंबर की शाम 5 बजे उसे वापस केंद्रीय जेल बिलासपुर लौटना था, लेकिन वह निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद जेल प्रशासन द्वारा उसकी तलाश की गई, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी।
इस संबंध में जेल प्रहरी रोशन साहू ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने फरार कैदी अनुज जांगडे के खिलाफ बीएनएस की धारा 262 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि फरार कैदी की तलाश की जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।
