

बिलासपुर। कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य विभाग की जांच टीम ने नगर पालिक निगम क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी, अवैध रिफलिंग और व्यावसायिक उपयोग पर बड़ी कार्रवाई की है। अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करते पाए गए प्रतिष्ठानों से कुल 41 घरेलू गैस सिलेंडर, 5 बंसी बांसुरी और 2 तौल मशीनें जब्त की गईं।
जांच के दौरान आशीष ट्रेडर्स, ओल्ड बस स्टैंड से 10 सिलेंडर, शुभम किचन केयर गैस रिपेयर, कोनी से 13 सिलेंडर और आर्य फ्रिज एवं गैस चूल्हा रिपेयर, कोनी से 18 सिलेंडर जब्त किए गए। टीम ने पाया कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध रूप से उपयोग किया जा रहा था।
कार्रवाई सहायक खाद्य अधिकारी राजीव लोचन तिवारी, सविता शर्मा, अजय मौर्य, विनीता दास और खाद्य निरीक्षक मंगेश कांत, वर्षा सिंह तथा वसुधा राजपूत की मौजूदगी में की गई। जब्त किए गए सिलेंडरों और उपकरणों के संबंध में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
अधिकारियों ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडरों का दुरुपयोग, अवैध भंडारण और रिफलिंग गंभीर अपराध है। इससे आगजनी जैसी दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रतिष्ठानों और व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बिलासपुर प्रशासन ने आमजनों से अपील की है कि यदि कहीं भी घरेलू सिलेंडरों की अवैध रिफलिंग या कालाबाजारी की जानकारी हो तो तुरंत इसकी सूचना प्रशासन को दें।
