प्रेस क्लब चुनाव को रोकने दायर याचिका हाईकोर्ट ने किया खारिज, कल गुरुवार को मतदान, 447 मतदाता चुनेंगे अध्यक्ष समेत नई कार्यकारिणी

बिलासपुर। बिलासपुर प्रेस क्लब चुनाव 2023 को रोकने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका को हाईकोर्ट ने गहरी नाराजगी जताते हुए खारिज कर दी है।
प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र गहवई ने हाईकोर्ट में अधिवक्ता आर के केसरवानी और प्रकाश तिवारी के माध्यम से याचिका दायर की। इसमें उनके द्वारा 14 सितंबर 2023 को रजिस्ट्रार के आदेश को चुनौती देते हुए 21 सितंबर को होने वाले मतदान पर रोक लगाने की मांग की। इसमें वीरेंद्र गहवई के अधिवक्ता ने रजिस्ट्रार द्वारा अपील खारिज किए जाने का तर्क प्रस्तुत किया और 21 सितंबर को होने वाले मतदान पर रोक लगाने की मांग की। मामले को सुनने के बाद हाई कोर्ट जस्टिस पीपी साहू की एकल
पीठ ने याचिका में तथ्य नहीं पाते हुए और याचिका चलने योग्य नहीं पाते हुए गहरी नाराजगी जताई और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को कड़ी फटकार लगाते हुए याचिका खारिज कर दी।

दोपहर 12 बजे से है मतदान


प्रेस क्लब चुनाव में मतदान 21 सितंबर गुरुवार को दोपहर 12 बजे से होना है जो शाम पांच बजे तक चलेगा। प्रेस क्लब चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी के पदों पर चुनाव होना है। इसके लिए 11 प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी ठोकी है। जिसका कल बिलासपुर प्रेस क्लब के 447 मतदाताओं द्वारा भविष्य तय किया जाएगा, और इसी दिन मतगणना भी होगी। जिससे बिलासपुर प्रेस क्लब को नए पदाधिकारी मिल जाएंगे।

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