होली पर्व में शांति भंग करने वाले तथा अवैध शराब बेचने वाले आरोपियों पर कार्यवाही

होली के अवसर पर हुड़दंड और शांति भंग करने के आरोप में सरकंडा पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं गायत्री मंदिर राजकिशोर नगर के पास अवैध रूप से महुआ शराब बेचने वाले गोलू ध्रुव को भी गिरफ्तार किया गया है।

(1) इस्तगासा क्रमांक 20/70/2023 धारा 151,107, 116 (3) जाफौ।
नाम आरोपी:- रूमान खान पिता मो मंसूर खान उम्र 22 वर्ष साकिन चौबे कालोनी सरकंडा थाना सरकंडा बिलासपुर।

(2) इस्तगासा क्रमांक 21/71/2023 धारा 151,107,116(3) जा फो
नाम आरोपी:- राहुल यादव पिता कार्तिक राम यादव उम्र 22 वर्ष साकिन नूतन चौक सरकंडा थाना सरकंडा बिलासपुर।
(3) इस्तगासा क्रमांक 22/72/2023 धारा 151,107,116(3) जा फो
नाम आरोपी :- सुमित कुमार ध्रुव संतोष कुमार ध्रुव उम्र 19 वर्ष साकिन देवरीखुर्द थाना तोरवा जिला बिलासपुर।
(4) इस्तगासा क्रमांक 23/73/2023 धारा 151,107,116(3) जा फो
नाम आरोपी:- संतराम महिलांगे पिता लाभा राम महिलांगे उम्र 34 वर्ष साकिन इमली भट्ठा सरकंडा थाना सरकंडा बिलासपुर।
(5) इस्तगासा क्रमांक 24/74/2023 धारा 151,107,116(3) जा फो
नाम आरोपी:- दीपेश साहू पिता धनेंद्र साहू उम्र 19 साल साकिन नूतनचौक सरकंडा थाना सरकंडा बिलासपुर।

(6)अपराध क्रमांक 369/2023
धारा:- 34(2) आबकारी एक्ट।
नाम प्रार्थी शासन की ओर से महिला प्रधान आरक्षक सुनीताअजगले थाना सरकंडा जिला बिलासपुर।
दिनांक घटना 09/03/2023 के 13.30 बजे।
घटना स्थल गायत्री मंदिर के पास राजकिशोर नगर।
दिनांक रिपोर्ट 09/03/2023 के14.40 बजे
नाम आरोपी:- गोलू ध्रुव उर्फ कार्लोश पिता स्वर्गीय लखनलाल ध्रुव सकिन गायत्री मंदिर के पास राजकिशोर नगर सरकंडा बिलासपुर।
मशरूका :हाथ भट्टी से तैयार किया हुआ महुआ शराब 16 लीटर कुल कीमती 4000/-
विवेचक :- महिला प्रधान आरक्षक 1496 सुनीता अजगले
विवरण:- अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब रखकर बिक्री करना।

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