पुलिस महानिरीक्षक बद्री नारायण मीणा द्वारा महिला एवं बच्चों संबंधी गंभीर अपराधों की समीक्षा हेतु राजपत्रित अधिकारियों की ली गई समीक्षा बैठक

  • महिला एवं बच्चों से संबंधित गंभीर अपराधों के त्वरित निराकरण हेतु दिये गये सख्त निर्देश
  • अपराधों की विवेचना के दौरान साईंटिफिक एविडेंस कलेक्शन करने दिये निर्देश
  • विवेचना के प्रत्येक स्तर पर प्रभावी पर्यवेक्षण किये जाने के दिये निर्देश
  • महिलाओं से संबंधित शिकायतों को संवेदनशीलता के साथ त्वरित निराकरण किये जाने दिये सख्त निर्देश
  • महिलाओं और बच्चों से संबंधित पंजीबद्ध अपराधों में समयावधि के भीतर विवेचना पूर्ण कर चालान प्रस्तुत किये जाने दिये निर्देश
  • ऐसे आरोपी जो अग्रिम जमानत के पश्चात भी फरार हैं, उनकी जमानत निरस्त कराने हेतु दिये गये सख्त निर्देश
  • ऐसे आरोपी जो माननीय न्यायालय से जमानत मिलने के पश्चात फरार हो गए हैं ऐसे आरोपियों के विरुद्ध धारा 82, 83 सीआरपीसी के तहत उदघोषणा जारी करवाकर उनकी संपत्ति कुर्की कराने हेतु दिए निर्देश
  • दिनांक 03.01.2023 को श्री बद्री नारायण मीणा, पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज बिलासपुर द्वारा विवेचना में लंबित महिला एवं बच्चों से संबंधित गंभीर अपराधों की समीक्षा हेतु बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर-चाम्पा व सक्ती जिले के राजपत्रित अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली गई। पुलिस महानिरीक्षक द्वारा लंबित अपराधों की समीक्षा करते हुए विभिन्न बिन्दुओं पर कार्यवाही संबंधी निर्देश दिये गये। जिलों में महिला एवं बच्चों से संबंधित अपराधों का संवेदनशीलता के साथ समयावधि का विशेष ध्यान दिया जाकर प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने निर्देशित किया गया। राजपत्रित अधिकारियों को जिले के थाना/चौकी में लंबित महिला एवं बच्चों से संबंधित अपराधों का गंभीरता से सतत पर्यवेक्षण करते हुए विवेचकों को दिशा-निर्देश व मार्गदर्शन प्रदान करते हुए प्रकरणों में सतत विवेचना कराया जाकर समयावधि के भीतर निराकरण कराने एवं अपराधों का समयावधि के भीतर निराकरण नहीं होने पर संबंधित विवेचक की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही भी कराये जाने निर्देशित किया गया। जिलों में महिला एवं बच्चों से संबंधित गंभीर प्रकरणों में जिनमें अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, ऐसे प्रकरणों में विशेष टीम गठित कर आरोपी के सभी संभावित ठिकानों पर दबिश देकर लगातार पतासाजी करते हुए फरार आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी कर प्रकरणों का निराकरण किये जाने निर्देशित किया गया। महिलाओं, बच्चों से संबंधित प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही कराते हुए विशेष अभियान चलाकर समय-सीमा के भीतर विधिसम्मत निराकरण सुनिश्चित करावें। गंभीर अपराधों की विवेचना के स्तर में गुणवत्ता लाने हेतु अपराध डायरियों की नियमित समीक्षा करते हुए विवेचना से संबंधित तथ्यों के संबंध में दिशा-निर्देश देवें एवं साईंटिफिक एविडेंस कलेक्शन के साथ गुणवत्तापूर्वक अपराधों की विवेचना पूर्ण कराई जावे जिससे आरोपियों को सजा दिलायी जाकर अपराध/अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। समीक्षा के दौरान पाया गया कि कुछ प्रकरणों में आरोपी को अग्रिम जमानत मिल चुकी है लेकिन अग्रिम जमानत के पश्चात भी फरार हैं, ऐसे आरोपी की अग्रिम जमानत निरस्त कराने हेतु माननीय न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाकर अग्रिम जमानत निरस्तीकरण की कार्यवाही कराये जाने निर्देशित किया गया। साथ ही ऐसे आरोपी जो माननीय न्यायालय से जमानत होने के पश्चात फरार हैं उनके विरुद्ध धारा 82, 83 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई करते हुए फरारी की उद्घोषणा जारी करवाकर, उनकी संपत्ति की कुर्की की कार्यवाही किए जाने के लिए निर्देशित किया गया। समीक्षा बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सक्ती श्रीमती गायत्री सिंह, प्रशिक्षु भापुसे. के अधिकारी में जिला बिलासपुर से श्री संदीप कुमार पटेल, सुश्री पूजा कुमार और जिला कोरबा से श्री रॉबिन्सन गुरिया तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(आईयूसीएडब्ल्यू) बिलासपुर श्रीमती गरिमा द्विवेदी, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कटघोरा श्री ईश्वर प्रसाद त्रिवेदी, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी धरमजयगढ़ श्री दीपक मिश्रा, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी चाम्पा श्री लीलाशंकर कश्यप सहित रेंज कार्यालय में पदस्थ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती दीपमाला कश्यप उपस्थित रहीं।

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