
आलोक मित्तल

बिलासपुर और आसपास बढ़ते अपराध का अनुसंधान करने पर यह पाया गया कि अधिकांश अपराधी शराब के नशे में अपराध को अंजाम देते हैं और ऐसे अपराधियों में अधिकांश नाबालिक होते हैं। कई बार ऐसे तत्व बार में शराब पीकर अपराध को अंजाम देते पाए गए हैं, जिसे देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने शहर के सभी बार संचालकों को पत्र लिखकर बार में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम का कठोरता से पालन करने का निर्देश दिया है। नियमानुसार 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को शराब बेचना या परोसना प्रतिबंधित है लेकिन इसका पालन नहीं किया जाता।

एसएसपी ने साफ कहा कि बार में आने वाले ग्राहको की उम्र 21 वर्ष से कम नहीं हो इसकी तस्दीक आधार कार्ड देख कर बार संचालक करेंगे। अगर बार में 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को शराब देते पाया गया तो बार संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लाइसेंस शर्तों के अनुसार बार दोपहर 12:00 बजे से रात 12:00 बजे से पहले या बाद में खुला पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही भी की जा सकती है। इस संबंध में बिलासपुर एसएसपी पारो माथुर ने अर्सेनल बार सफायर बार बाईब्स बार, विनीत बार पाली बार प्लेटेनियम बार, कोटयार्ड मेरियट बार, तंत्रा द मेजिकल वर्ल्ड बार ईजीजियम रिकयेशनल सोयटी, एमिगोस बिलासपुर सोसायटी, गोल्डन बार होटल आनंदा इम्पीरीयल बार, ब्लैक बेरी बार, भूगोल बार, होटल इंटरसिटी बार तारा बार रेड चिल्ली बार एवं द पेट्रीशियन्स वेलफेयर सोसायटी के बार संचालकों से अपराधों की रोकथाम व शांति एवं व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग की अपेक्षा की है।
