अब मुंगेली में भी देर रात शराब पीकर घूमने वालों की खैर नहीं, अपराध रोकने के लिए मुंगेली पुलिस ने भी शुरू की रात्रि गश्त , की गई वाहनों की चेकिंग

◾ जिले में पुलिस अधीक्षक श्री चन्द्रमोहन सिंह द्वारा की गई कॉम्बिंग गश्त।
◾ अपराधों की रोकथाम एवं त्यौहारों के मद्देनजर जिला पुलिस ने शुरू की तैयारी।
◾ सभी थाना/चौकी प्रभारियों ने भी पुलिस स्टाफ के साथ अपने-अपने क्षेत्रों में की कॉम्बिंग गश्त।
◼️गश्त के दौरान 250 से भी अधिक संदिग्ध व्यक्ति/वस्तु की जांच हेतु की गई वाहनों की सघन चेकिंग।
◾ गश्त के दौरान शराब पीकर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने वालों एवं बिना नम्बर/रजिस्ट्रेशन की गाड़ी चलाने वालों के ऊपर की गई कार्यवाही।


जिले में अपराधों की रोकथाम एवं त्यौहारों में शांति व्यवस्था कायम रखने के उद्येश्य से शनिवार दिनांक 24.09.2022 की रात्रि पुलिस अधीक्षक श्री चन्द्रमोहन सिंह द्वारा 50 पुलिस अधिकारी/ कर्मचारियों के साथ मुंगेली क्षेत्र में कॉम्बिंग गश्त की गई। इस दौरान स्वयं पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस बल के साथ कोतवाली क्षेत्र में पैदल गश्त किया गया। गश्त के दौरान संदिग्ध व्यक्ति अथवा संदिग्ध वस्तु की जांच के लिये पड़ाव चौक में दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों की सघन चेकिंग की गई, एवं निगरानीशुदा बदमाश, फरार वारंटी, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की खोज खबर ली गई। कॉम्बिंग गश्त में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रतिभा पाण्डेय, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मुंगेली श्री एस.आर. धृतलहरे एवं डीएसपी अजाक एम एम मिंज शामिल रहे।
इसी प्रकार जिले में सभी थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा भी अपने हमराह पुलिस बल के साथ रात्रि में अपने-अपने क्षेत्रों में कॉम्बिंग गश्त की गई। जिसमें संदिग्ध व्यक्ति अथवा संदिग्ध वस्तुओं की जांच के लिये वाहनों की सघन चेकिंग कर चेकिंग रजिस्टर में इंद्राज किया गया।


कांबिंग गस्त के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में 250 से अधिक वाहनों की चेकिंग गई। जिसमें शराब पीकर चार पहिया वाहन क्रमांक सीजी 10 टी 1172 चलाने वाले आरोपी शुभम पाण्डेय के विरूद्ध थाना मुंगेली में अपराध क्रमांक 550/22 धारा 279 भादवि, 185, 3/181, 146/196, 130(3)/177, 184, 179(1) एम.व्ही एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। इसी प्रकार बिना रजिस्ट्रेश बजाज एवेंजर दो पहिया वाहन चलाने वाले आरोपी आदित्य दवे के विरूद्ध थाना मुंगेली में इश्तगाशा क्रमांक 03/22 एम. व्ही. एक्ट 185, 146/196, 179(1), 130(1)/177, 130(3)/177 के तहत कार्यवाही की गई है।

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