


बिलासपुर।
थाना कोनी पुलिस ने ऑटो चालक से मारपीट कर नुकीले धारदार हथियार से हमला करने वाले अज्ञात आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी के खिलाफ मारपीट की धाराओं के साथ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मामला अपराध क्रमांक 597/2025, धारा 296, 351(1), 115(2) बीएनएस एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम सोहराज सोनवानी (19 वर्ष), निवासी छोटी कोनी, बिलासपुर बताया गया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक गगन कुमार (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है।
प्रार्थी नरेश कुमार साहू, निवासी ग्राम मदनपुर, थाना रतनपुर, जिला बिलासपुर, जो पेशे से ऑटो चालक है, ने दिनांक 17 दिसंबर 2025 को थाना कोनी में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने बताया कि दिनांक 16 दिसंबर 2025 की शाम करीब 7 बजे वह नेहरू चौक से सवारी लेकर रानीगांव जा रहा था। करीब 7:30 बजे गुरु घासीदास विश्वविद्यालय गेट के सामने कोनी में सवारी उतारते समय एक अज्ञात मोटरसाइकिल चालक वहां पहुंचा और गाली-गलौज करते हुए वाहन खड़ा करने को लेकर विवाद करने लगा। इसके बाद आरोपी ने जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ में रखी नुकीली चीज से प्रार्थी की दाहिनी पीठ पर हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया।
मामले की विवेचना के दौरान घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए, जिसमें एक संदिग्ध युवक बाइक पैशन क्रमांक CG-10-AC-3753 पर दिखाई दिया। पुलिस ने पतासाजी कर संदेही सोहराज सोनवानी को अभिरक्षा में लिया। विधिवत शिनाख्त परेड के दौरान प्रार्थी ने उसे आरोपी के रूप में पहचान लिया।
पूछताछ में आरोपी के मेमोरेंडम कथन के आधार पर घटना में प्रयुक्त लोहे का धारदार चाकू एवं मोटरसाइकिल CG-10-AC-3753 बरामद कर गवाहों के समक्ष जप्त की गई। मामले में आर्म्स एक्ट के तहत अपराध घटित होना पाए जाने पर धारा 25 एवं 27 आर्म्स एक्ट जोड़ी गई।
पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी को दिनांक 24 दिसंबर 2025 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
कोनी पुलिस की जनअपील
पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि या अवैध कार्य में संलिप्त व्यक्तियों की सूचना तत्काल स्थानीय थाना या डायल 112 पर दें।
