◆ नाम आरोपी :- अकबर खान पिता मो. लतिफ खान उम्र 40वर्ष निवासी चांटीडीह सरकंडा हाल मुकाम कोनी थाना कोनी,जिला बिलासपुर (छ.ग.)

जप्ती :- छोटा हाथी वाहन क्रमांक सीजी 10 सी 8234 क्रीम रंग का उसके अंदर 06 नग नई नीले रंग की लोहे की पाईप लंबाई 8 फिट, गोलाई ढाई इंच एक लोहे का नया जैक 75 टन वाला रूबि लिखा हरा रंग तथा गोदाम में लाल रंग की पुरानी एक्टीवा की बाडी व चेचिस दो नग लोहे के गेट, सायकल के पार्टस, विद्युत मोटर व अन्य पुराने सरिया कुल वजनी 03 क्विटल 20 किलो किमती 9600 रूपये एवं वाहन किमती 1,50,000 ( डेढ लाख रूपये करीबन )

विवरण :- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्रीमान् उ.पु.म व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदया पारूल माथुर के द्वारा अवैध कबाड़, पर अभियान चलाकर कार्यवाही करने का निर्देश प्राप्त हुआ था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय (शहर), श्री उमेश कश्यप, श्रीमान् नगर पुलिस अधीक्षक सरकण्डा, श्रीमती स्नेहिल साहू के उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर थाना प्रभारी कोनी निरीक्षक सुनील तिर्की के नेतृत्व में प्रधान आरक्षक 245 सोभनाथ यादव को इसी तारतम्य में सूचना मिला की आईटीआई गेट कोनी कबाडी अकबर खान के गोदाम से अवैध कबाड़ से भरी वाहन क्रमांक सीजी 10 सी 8234 में भरा जा रहा है तो पुराने कबाडी अकबर खान के कबाडी गोदाम में दबिश देकर तलाशी ली गई तो अकबर कबाडी गोदाम में छोटा हाथी वाहन क्रमांक सीजी 10सी 8234 क्रीम रंग का खड़ा कर उसके अंदर 06 नग नई नीले रंग की लोहे की पाईप लंबाई 8 फिट,गोलाई ढाई इंच,एक लोहे का नया जैक 75 टन वाला रूबि लिखा हरा रंग तथा गोदाम में लाल रंग की पुरानी एक्टीवा की बाडी व चेचिस दो नग लोहे के गेट, सायकल के पार्टस, विद्युत मोटर व अन्य पुराने सरिया कुल वजनी 03 क्विटल,20 किलो किमती 9600 रूपये एवं वाहन किमती 1,50,000 (डेढ लाख रूपये करीबन ) बेचने की तैयारी कर रहा था धारा 91 जाफौ कि नोटिस बैधानिक कागजातो की मांग की गई नही होने पर चोरी की सम्पत्ति का संदेह होने पर आरोपी के विरूद्व धारा-41(1-4)जा.फौ. / 379, भादवि के तहत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया ।

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