ढाबा चेकिंग में कार्रवाई: बालाजी ढाबा संचालक समेत 6 लोगों पर आबकारी एक्ट के तहत केस

बिलासपुर। चकरभाठा पुलिस ने होटल-ढाबा चेकिंग अभियान के दौरान अवैध रूप से शराब सेवन कराने और सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने बालाजी ढाबा के संचालक सहित कुल छह लोगों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 12 जून 2026 को चकरभाठा क्षेत्र में होटल एवं ढाबों की जांच के दौरान बालाजी ढाबा में कुछ लोग शराब का सेवन करते पाए गए। जांच में सामने आया कि ढाबा संचालक ग्राहकों को अवैध रूप से शराब पीने की सुविधा उपलब्ध करा रहा था।

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने उसलापुर निवासी हर्ष श्रीवास, तिफरा निवासी अभिषेक कुमार सिंह, बोदरी निवासी राजीव दुबे, यदुनंदन नगर निवासी मयंक सिंह तथा बोदरी निवासी बिट्टू कौशिक को सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन करते हुए पकड़ा। वहीं ढाबा संचालक अशोक जोतवानी पर शराब सेवन की सुविधा उपलब्ध कराने का आरोप पाया गया।

पुलिस ने शराब पीने वाले पांचों व्यक्तियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 36(च) तथा ढाबा संचालक के खिलाफ धारा 36(ग) के तहत वैधानिक कार्रवाई की है।

चकरभाठा पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की जानकारी तत्काल स्थानीय थाना अथवा डायल-112 पर दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

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