मितानिन प्रोत्साहन फंड से 10 लाख87 हजार 943 का गबन उजागर,दो पर एफआईआर दर्ज पखांजुर थाने में

पखांजुर से बिप्लब कुण्डू–

पखांजुर–
तहसील कोयलीबेड़ा के खंड चिकित्सा अधिकारी के द्वारा की गई लिखित शिकायत के आधार पर पखांजूर पुलिस ने मितानिन प्रोत्साहन राशि 10 लाख 87 हजार 943 रूपए की बेइमानी पूर्वक छल कपट करने वाले दो आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है । पंखाजूर थाना प्रभारी एम.डी देशमुख ने बताया कि 24 मई बुधवार को खंड चिकित्सा अधिकारी कोयलीबेडा डा . दिलीप कुमार सिन्हा ने लिखित शिकायत वि करते पुलिस को बताया कि कलेक्टोरेट में कोयलीबेड़ा के मितानिनों एवं प्रशिक्षकों द्वारा प्रोत्साहन राशि में अनियमितता संबंधित शिकायत किया गया था , जिस पर कलेक्टर द्वारा 22 जून 2018 में कोयलीबेड़ा खंड चिकित्सा अधिकारी को जाँच करने के आदेशित किए जाने पर जाँच करने के लिए जांच समिति का गठन किया गया था । जांच पूर्णकर 10 दिवस के भीतर जाँच की रिपोट तैयार कर पेश करने आदेश दिया गया था । जाँच टीम में तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अध्यक्ष , खण्ड चिकित्सा अधिकारी कोयलीबेड़ा सदस्य , जिला कार्यक्रम प्रबंधक रा.स्व . मिशन सदस्य , जिला लेखा प्रबंधक रा . स्व . मिशन सदस्य , जिला मितानिन समन्वयक मितानिन कार्यक्रम कांकेर सदस्य , विकासखण्ड लेखा प्रबंधक वि.ख. कोयलीबेड़ा सदस्य की टीम को गठित किया गया और जांच टीम द्वारा विकासखण्ड कोयलीबेड़ा के मितानिनों एवं प्रशिक्षकों द्वारा मितानिन प्रोत्साहन राशि में अनियमितता के संबंध में बिन्दुवार जांच की गई और जांच प्रतिवेदन उचित कार्यवाही के लिए प्रेषित किया गया जिसके आधार पर मितानिन प्रोत्साहन राशि में 48, 89,981रूपए की अनियमितता के दोषी विकासखण्ड समन्वयक कु . रत्ना सरकार एवं स्वास्थ्य पंचायत समन्वयक मनमत ढाली पाए गए । विकासखण्ड कोयलीबेड़ा में दल गठित कर वसूली की कार्यवाही हेतु कार्यालय को जानकारी दिया गया , जिसके तहत मितानिनों से 38,02,038 रूपएं का समायोजन किया जा चुका है एवं आरोपी मनमथ ढाली द्वारा पद से त्याग पत्र देने एवं कु .रत्ना सरकार को मितानिन कार्यक्रम से निष्कासित किए जाने के कारण 10,87,943 रूपए की वसूली नहीं की जा सकी जिस राशि को अभी तक आरोपियों के द्वारा विभाग में जमा नहीं की गई है । खंड चिकित्सा अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपी मनमथ ढाली और रत्ना सरकार के खिलाफ शासकीय पैसे को गबन करने पर धारा 409 , 420 , 34 आईपीसी के तहत अपराध कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया है ।

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