सिंगल वन टाइम प्रमोशन हेतु सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल ने स्कूल शिक्षा मंत्री को सौंपा मांग पत्र


विगत दिवस रायपुर में माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री श्री प्रेम साय टेकॉम जी के निवास पर सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल ने भेंटकर सिंगल वन टाइम प्रमोशन दिए जाने सहित अन्य विषयो पर मांग पत्र सौंपा। मालूम हो कि स्कूल शिक्षा विभाग में 2013 छ ग लोक सेवा आयोग भर्ती परीक्षा के द्वारा सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी के 268 पदो भर्ती की गई थी। सीधी भर्ती द्वारा एकमात्र बैच में 221 अधिकारी राज्य के विभिन्न 168 विकास खंडों में शैक्षणिक प्रशासन से संबंधित दायित्वों का सफलतापूर्वक निष्पादन कर रहे हैं, किन्तु पदोन्नति हेतु निर्धारित अवधि पूरी हो जाने के बावजूद भी एबीईओ संवर्ग को किसी भी प्रकार की पदोन्नति, क्रमोन्नति नहीं दी गई है जबकि पड़ोस के अनेक राज्यों में एबीईओ संवर्ग को बेहतर सुविधाएं और वेतन दिया जाता है, वेतन विसंगति की दोहरी समस्या का भी राज्य के एक मात्र में एबीईओ कैडर को सामना करना पड़ रहा है। ज्ञात हो कि प्रदेश के अनेक विकास खंडों में व्याख्याता एवं प्रधान पाठक गढ़ को भी प्रभारी बीईओ का दायित्व आज भी परंपरा अनुसार धड़ल्ले से दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा भर्ती पदोन्नति नियम 2019 के राजपत्र में स्पष्ट उल्लेखित प्रावधानों के बावजूद भी बीईओ एवं समकक्ष पदों पर असिस्टेंट बी ई ओ संवर्ग को निर्धारित अवसरों से वंचित हो रहे है। शैक्षणिक प्रशासन एवं शैक्षणिक अधिगम तंत्र के व्यवस्थित संचालन और गुणवत्ता में अभिवृद्धि एवं दक्षता हेतु सतत मॉनिटरिंग कार्य नियमित कैडर के उपलब्ध होने के बावजूद एकेडमिक काडर द्वारा प्रभारवाद कराये जाने के कारण प्रभावित हो रहा है जबकि विद्यालयों में पहले से ही शिक्षक संवर्ग की कमी बनी हुई हैं। सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल ने विभागाध्यक्ष को सौंपे मांग पत्र में आग्रह किया है कि शासन द्वारा विभाग पदोन्नति हेतु महाअभियान चलाया जा रहा है अनेक वंचित सवर्गों को विभिन्न विभाग में सिंगल वन टाइम प्रमोशन दिया गया है।स्कूल शिक्षा विभाग में 2013 एबीईओ भर्ती परीक्षा से सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारियों के कार्य संवर्ग सीधी भर्ती द्वारा कार्य एकमात्र काडर है, सभी कार्यरत हेतु पदोन्नति अवधि पूर्ण हो गई है। शैक्षणिक सेवा भर्ती पदोन्नति नियम 2019 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार प्राचार्य वर्ग दो जिन्हें 5 वर्ष का अनुभव हो एवं एबी बीओ काडर से ही बीईओ एवं समकक्ष पदों पर पदोन्नति का प्रावधान किया गया है। उक्त संदर्भ में भी केवल 25% का अनुपात एबीईओ संवर्ग हेतु किये जाने से पदोन्नति के नैसर्गिक मानदंडों का पालन नही हो रहा है,फलतः एबीईओ कैडर बेहतर कार्य निष्पादन के बावजूद भी निर्धारित अवसर समय पर नहीं दिए जाने से बेहतर कार्य दशाओं की प्राप्ति से वंचित हो रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने छत्तीसगढ़ शासन से यह आग्रह किया है कि सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारियों के एकमात्र कैडर को सिंगल वन टाइम प्रमोशन द्वारा शत प्रतिशत पदोन्नति देने की महती कृपा की जाए ताकि विविध प्रकार की समस्याओं का निदान हो सके और गरिमा पूर्ण परिवेश में बेहतर कार्य निष्पादन और प्रोत्साहन के अवसर एबीईओ संवर्ग मिल सके। प्रतिनिधि मंडल के द्वारा मांग पत्र की प्रतिलिपि स्कूल शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन श्री अमिताभ जैन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री आलोक शुक्ला विशेष सचिव एवं संचालक लोक शिक्षण संचालनालय श्री सुनील जैन को एबीईओ संवर्ग को सिंगल वन टाइम प्रमोशन देने के लिए आवश्यक निर्णय हेतु प्रेषित की गई है।उक्त जानकारी प्रतिनिधि मंडल के वरिष्ठ सदस्य श्री डी बघेल द्वारा दी गई।

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