
बिलासपुर। सीपत थाना पुलिस ने नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगाने और शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।
पुलिस के अनुसार 22 जुलाई 2026 को पीड़िता की मां ने थाना सीपत में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी को ग्राम लूफा निवासी सुरेंद्र कुमार यादव (21) बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर लगातार दैहिक शोषण किया।
शिकायत के आधार पर थाना सीपत में अपराध क्रमांक 417/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2), 64(2)(एम) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उप महानिरीक्षक रजनेश सिंह के महिला एवं बच्चों से संबंधित अपराधों में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत त्वरित कार्रवाई के निर्देश पर सीपत थाना प्रभारी ने टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरू की। मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी अपने गृह ग्राम लूफा में मौजूद है। इसके बाद पुलिस टीम ने दबिश देकर आरोपी को हिरासत में लिया और थाना लाकर पूछताछ की।
पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। अदालत के आदेश पर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस मामले की आगे की विवेचना कर रही है।
