

बिलासपुर जिले के हिर्री थाना क्षेत्र में कोयले की गुणवत्ता में हेराफेरी कर सप्लाई करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोलडिपो संचालक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
पुलिस के अनुसार, पेण्ड्रा निवासी आशीष केशरी ने थाना हिर्री में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि वह कोल परिवहन और लिफ्टिंग का कार्य करते हैं। वर्तमान में एसईसीएल रामपुर खदान से उच्च गुणवत्ता वाले जी-6 ग्रेड (5500-5800 जीसीवी) कोयले को ट्रेलर क्रमांक सीजी 12 एस 8901 एवं सीजी 04 एचएक्स 4888 के माध्यम से ब्रज आयरन एंड स्टील लिमिटेड, डिघोरा भेजा गया था।
प्लांट पहुंचने के बाद कंपनी के केमिस्ट द्वारा कोयले की जांच कराई गई, जिसमें ट्रेलरों में मौजूद कोयले की गुणवत्ता मात्र 4203 और 4220 जीसीवी पाई गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 121/2026 के तहत बीएनएस की धारा 316(3), 317(2), 317(4) एवं 3(5) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की।
मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती मधुलिका सिंह तथा नगर पुलिस अधीक्षक डी.आर. टंडन के निर्देशन में जांच आगे बढ़ाई गई।
पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पंचनामा और नक्शा तैयार किया। यार्ड में मौजूद निम्न गुणवत्ता वाले कोयले का सैंपल जांच के लिए लिया गया, जबकि शेष कोयला और दोनों ट्रेलरों को जब्त कर पुलिस कब्जे में लिया गया।
जांच में कोलडिपो संचालक राम कुमार आर्य (49 वर्ष) निवासी चकरभाठा की संलिप्तता पाए जाने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर 24 मई 2026 को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
