51 लाख में प्लॉट दिलाने का सौदा, 20 लाख लेने के बाद न कराई रजिस्ट्री, न लौटाए रुपए


बिलासपुर। तोरवा क्षेत्र में जमीन दिलाने के नाम पर 20 लाख रुपए की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मिली जानकारी के अनुसार हेमूनगर तोरवा पावर हाउस रोड निवासी संपला राज शेखर (25) ने तोरवा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता ने बताया कि वर्ष 2024 में उसकी पहचान अजमल खान के माध्यम से पुराना पावर हाउस तोरवा निवासी मिथिल शर्मा उर्फ मिंटू से हुई थी। आरोपी ने शंकर नगर तोरवा स्थित खसरा नंबर 1192/11 की जमीन बेचने का प्रस्ताव रखा।
शिकायतकर्ता के मुताबिक आरोपी ने दावा किया था कि उक्त जमीन का इकरारनामा असली मालिक लखनलाल यादव से किया गया है। इसके बाद 2250 वर्गफुट जमीन का सौदा 51 लाख 75 हजार रुपए में तय हुआ। 9 अक्टूबर 2024 को नोटरी के माध्यम से इकरारनामा भी कराया गया।
आरोप है कि इकरारनामे के बाद शिकायतकर्ता ने अलग-अलग तारीखों में चेक, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और नकद के जरिए आरोपी को कुल 20 लाख रुपए दिए। रकम लेने के बावजूद आरोपी लगातार रजिस्ट्री टालता रहा। बाद में उसने संपर्क बंद कर दिया।
पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच की, जिसमें आरोपी के खाते में रकम ट्रांसफर होना प्रमाणित पाया गया। इसके आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

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