
शशि मिश्रा
जांजगीर-चांपा (पामगढ़): छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले की पामगढ़ पुलिस ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
क्या है पूरा मामला?
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पामगढ़ थाना क्षेत्र की एक नाबालिग बालिका को आरोपी संजय नौरंग ने शादी का झांसा देकर अपने साथ भगा ले गया था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 26 सितंबर 2024 को अपराध क्रमांक 375/2024 के तहत अपहरण का मामला दर्ज किया था। तभी से पुलिस टीम आरोपी और अपहृता की तलाश में जुटी थी।
पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी
मुखबिर की सूचना और लगातार जारी खोजबीन के बाद पामगढ़ पुलिस ने आरोपी संजय नौरंग (उम्र 22 वर्ष), निवासी ग्राम बोरसी को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाया था और शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए थे।
आरोपी के जुर्म स्वीकार करने के बाद पुलिस ने उसे 07 मई 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर लिया।
इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ मामला
आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है:
- भारतीय न्याय संहिता (BNS): धारा 137(2), 87, 64, और 64(2)(एम)।
- पॉक्सो एक्ट: लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4 और 6।
टीम का योगदान
इस सफल कार्यवाही में पामगढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक सावन सारथी, महिला प्रधान आरक्षक मंजू सिंह, प्रधान आरक्षक विजय निराला, राजेश कोशले, आरक्षक विनोद मनहर और सैनिक अनिल दिनकर की सराहनीय भूमिका रही।
