

बिलासपुर। थाना बिल्हा क्षेत्र में युवती को प्रेम जाल में फंसाकर शारीरिक शोषण करने और बाद में शादी से इंकार कर धमकी देने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने 30 अप्रैल 2026 को थाना बिल्हा पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि आरोपी रोशन कुमार उर्फ नानू लहरे (20 वर्ष), निवासी सम्बलपुरी, थाना बिल्हा, ने जान-पहचान बढ़ाकर शादी का झांसा दिया और 18 अगस्त 2025 से लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। बाद में आरोपी ने शादी से इंकार कर दिया और पीड़िता को जान से मारने की धमकी देने लगा।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अपराध क्रमांक 227/2026 के तहत संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया। थाना प्रभारी ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर उनके मार्गदर्शन में टीम गठित की। तत्पश्चात त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपराध स्वीकार कर लिया।
पुलिस ने 1 मई 2026 को आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के परिजनों को भी दे दी गई है।
इस कार्रवाई में निरीक्षक तोपसिंह नवरंग, उपनिरीक्षक जी.एल. चन्द्राकर, आरक्षक अर्जुन जांगड़े एवं संतोष मरकाम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस द्वारा मामले की आगे की जांच जारी है।
