पुलिस चिन्ह का दुरुपयोग करने पर वाहन स्वामी के खिलाफ मामला दर्ज


बिलासपुर। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पुलिस चिन्ह का दुरुपयोग करने के मामले में एक वाहन स्वामी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। आरोपी द्वारा अपने वाहन में अवैध रूप से पुलिस का टैग लगाकर उसका गलत उपयोग करने की शिकायत सामने आई थी।
पुलिस के अनुसार, करबला निवासी वीरेंद्र जैन (43) अपने स्कॉर्पियो वाहन (क्रमांक CG11AD7866) के आगे-पीछे बिना अधिकार पुलिस का चिन्ह/टैग लगाकर घूम रहा था। साथ ही वाहन में बाउंसर जैसे लोगों को बैठाकर इसका दुरुपयोग किया जा रहा था, जिससे आम लोगों में भ्रम और दबाव की स्थिति बन रही थी।
वाहन शाखा प्रभारी उपनिरीक्षक राजकुमार सिंह की रिपोर्ट पर थाना प्रभारी निरीक्षक सुम्मत राम साहू ने आरोपी के विरुद्ध धारा 205 व 347 बीएनएस के तहत अपराध क्रमांक 398/2026 पंजीबद्ध किया है।
पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है।
वरिष्ठ अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि पुलिस चिन्ह या टैग का अनधिकृत उपयोग दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि वर्दी और पुलिस पहचान का गलत फायदा उठाने वालों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा

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