मरवाही में ऐन वक्त पर रुका बाल विवाह, पंडित-टेंट-डीजे वालों को सख्त चेतावनी17 वर्षीय किशोरी और 19 वर्षीय युवक की होने वाली थी शादी, प्रशासन ने की त्वरित कार्रवाई


जीपीएम। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (जीपीएम) जिले में प्रशासन की सतर्कता से एक बाल विवाह को ऐन मौके पर रोक दिया गया। मरवाही ब्लॉक के ग्राम चचेंड़ी में 17 वर्षीय किशोरी और 19 वर्षीय युवक का विवाह संपन्न होने वाला था, लेकिन सूचना मिलते ही महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई करते हुए विवाह रुकवा दिया।
मंगलवार को जिला कार्यक्रम अधिकारी (डीपीओ) अमित सिन्हा को गुप्त सूचना मिली कि ग्राम चचेंड़ी में नाबालिग जोड़े का विवाह कराया जा रहा है। सूचना मिलते ही डीपीओ ने तत्काल चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और जिला बाल संरक्षण इकाई को कार्रवाई के निर्देश दिए। सुपरवाइजर बेलपतिया बाई के नेतृत्व में गठित टीम, जिसमें पुलिस और पंचायत सचिव भी शामिल थे, विवाह स्थल पर पहुंची।
दस्तावेज जांच में खुला मामला
टीम ने मौके पर पहुंचकर बालक-बालिका के आयु संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन किया। जांच में पाया गया कि बालिका की उम्र 17 वर्ष 1 माह 30 दिन और बालक की उम्र 19 वर्ष 9 माह 12 दिन है।
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत वर्तमान में लड़की की न्यूनतम वैवाहिक आयु 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष निर्धारित है। इस मामले में दोनों ही पक्ष कानूनी आयु से कम पाए गए, जिसके चलते प्रशासन ने तत्काल विवाह रुकवा दिया।
सेवा प्रदाताओं को भी चेतावनी
प्रशासनिक टीम ने केवल परिजनों को ही नहीं, बल्कि विवाह समारोह में शामिल सेवा प्रदाताओं पर भी कड़ा रुख अपनाया। शादी कराने पहुंचे पंडित, टेंट हाउस संचालक और डीजे संचालकों को सख्त हिदायत दी गई कि भविष्य में बिना आयु प्रमाण पत्र देखे बाल विवाह में सहयोग करने पर उनके विरुद्ध भी कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बाल विवाह में किसी भी प्रकार का सहयोग दंडनीय अपराध है।
परिजनों ने दिया लिखित आश्वासन
काफी देर चली समझाइश और कानूनी जानकारी देने के बाद दोनों पक्षों के माता-पिता व रिश्तेदार अपनी गलती सुधारने को तैयार हुए। उन्होंने प्रशासनिक टीम के समक्ष लिखित आश्वासन दिया कि बच्चों के बालिग होने से पहले उनका विवाह नहीं करेंगे।
प्रशासन की अपील
महिला एवं बाल विकास विभाग ने आमजन से अपील की है कि यदि कहीं बाल विवाह की सूचना मिले तो तत्काल चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या नजदीकी प्रशासनिक अधिकारी को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में बाल विवाह रोकने के लिए सतत निगरानी और अभियान जारी

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