
यूनुस मेमन

बिलासपुर।
कोटा थाना पुलिस ने अवैध रूप से महुआ शराब का निर्माण एवं बिक्री कर धनार्जन करने वाली एक महिला आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 156 लीटर अवैध महुआ शराब सहित शराब निर्माण में प्रयुक्त उपकरण जब्त किए हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 31 हजार 200 रुपये आंकी गई है।
यह कार्रवाई “चेतना विरुद्ध नशा व प्रहार अभियान” के तहत की गई, जिसके अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) द्वारा अवैध नशे के कारोबार में लिप्त आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
पुलिस को 30 जनवरी 2026 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम गोबरीपाठ में एक महिला अपने कब्जे में भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब का निर्माण कर उसे बेच रही है। सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराने के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोटा श्रीमती नुपूर उपाध्याय (रा.पु.से.) के मार्गदर्शन में पुलिस टीम गठित की गई।
टीम ने ग्राम गोबरीपाठ में दबिश देकर आरोपी श्रीमती ललिता जांगड़े, पति स्व. धर्मेंद्र जांगड़े, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम गोबरीपाठ, थाना कोटा, जिला बिलासपुर को मौके से गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 15-15 लीटर क्षमता के 8 सफेद रंग के प्लास्टिक डिब्बों एवं 2 पीले रंग के डिब्बों में भरी कुल 156 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद की गई। इसके अलावा शराब निर्माण में प्रयुक्त सिल्वर रंग की बेटी पाइप लगे गैस चूल्हे एवं अन्य उपकरण भी जब्त किए गए।
आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे विधिवत गिरफ्तार करते हुए न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
इस कार्रवाई में निरीक्षक नरेश चौहान, सहायक उप निरीक्षक गोपाल खांडेकर, प्रधान आरक्षक सत्यप्रकाश यादव, आरक्षक अखिलेश पारकर, संजय श्याम, खेमंत पाल एवं शैलेन्द्र दिनकर की विशेष भूमिका रही।
