

बिलासपुर।
कोटा थाना पुलिस ने अवैध रूप से महुआ शराब की बिक्री कर धनार्जन करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 75 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 15 हजार रुपये बताई जा रही है।
यह कार्रवाई चेतना विरुद्ध नशा व प्रहार अभियान के तहत की गई, जिसके अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) द्वारा अवैध नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
पुलिस को 30 जनवरी 2026 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम गोबरीपाठ में एक व्यक्ति अवैध रूप से भारी मात्रा में महुआ शराब बिक्री कर रहा है। सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराने के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोटा श्रीमती नुपूर उपाध्याय (रा.पु.से.) के मार्गदर्शन में पुलिस टीम गठित की गई।
टीम ने ग्राम गोबरीपाठ में दबिश देकर आरोपी विजय मिरी, पिता अगम मिरी, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम लाखोदना (वर्तमान पता ग्राम गोबरीपाठ), थाना कोटा, जिला बिलासपुर को मौके से गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 15-15 लीटर क्षमता के 5 डिब्बों में भरी कुल 75 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद की गई।
आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे विधिवत गिरफ्तार करते हुए न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
उक्त कार्रवाई में निरीक्षक नरेश चौहान, सहायक उप निरीक्षक गोपाल खांडेकर, प्रधान आरक्षक सत्यप्रकाश यादव, आरक्षक अखिलेश पारकर, संजय श्याम, खेमंत पाल एवं शैलेन्द्र दिनकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
