राजीव प्लाजा मैं जबरन ऑटो रिक्शा घुसाने की कोशिश, रोकने पर गेट के पास मारपीट, तीन आरोपी गिरफ्तार


बिलासपुर | राजीव प्लाजा गेट के पास मारपीट और हंगामे के मामले में तारबाहर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ लिया और प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार राजीव प्लाजा में गार्ड के रूप में कार्यरत अमर पाल ने थाना तारबाहर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि 10 जनवरी 2026 की रात करीब 10 बजे वह भोजन कर रहा था और उसकी जगह साहेब सिंह ड्यूटी पर था। इसी दौरान एक ऑटो चालक ऑटो को राजीव प्लाजा के गेट नंबर-01 से अंदर ले जाने का प्रयास कर रहा था। गार्ड द्वारा मना किए जाने पर ऑटो चालक ने अपने अन्य साथियों को बुला लिया और गार्ड के साथ हाथ-मुक्कों और थप्पड़ों से मारपीट की। आरोपियों ने अश्लील गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह (भा.पु.से.) को अवगत कराया गया, जिनके निर्देश पर तत्काल कार्रवाई की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) पंकज कुमार पटेल और नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाइन निमितेश सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी तारबाहर निरीक्षक रविन्द्र कुमार अनंत के नेतृत्व में टीम गठित की गई।
पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद शाहरुख पिता मोहम्मद युसुफ खान (32 वर्ष) निवासी खुदीराम बोस चौक, थाना तारबाहर; रियाज अहमद पिता अब्दुल रशीद (27 वर्ष) निवासी राजकिशोर नगर, थाना सरकंडा; और सागर नायक पिता पंचराम नायक (26 वर्ष) निवासी ग्राम जांजी, थाना सीपत शामिल हैं।
पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें माननीय सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश किया। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी रियाज और सागर के खिलाफ थाना सरकंडा में पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड मौजूद है।
इस कार्रवाई में उप निरीक्षक उदयभान सिंह, प्रधान आरक्षक जय सिंह धुर्वे, आरक्षक रूपलाल चंद्रा और भागीरथी गेंदले का विशेष योगदान रहा।

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