
शशि मिश्रा

जांजगीर-चांपा।
जैजैपुर से कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को धोखाधड़ी और गबन के मामले में जिला न्यायालय के आदेश के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने विधायक को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया, जहां चालान प्रस्तुत करने के उपरांत गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई।
पुलिस के अनुसार, विधायक बालेश्वर साहू पर फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठा लगाकर करीब पौने 43 लाख रुपये के गबन का आरोप है। इस संबंध में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप है कि उन्होंने समिति प्रबंधक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए गैरकानूनी तरीके से राशि का हेरफेर किया।
सूत्रों के मुताबिक, इस मामले को लेकर विधायक के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थीं और राजनीतिक स्तर पर भी दबाव बढ़ रहा था। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद विधायक बालेश्वर साहू कथित तौर पर अंडरग्राउंड हो गए थे। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने लगातार उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन वे हाथ नहीं आए।
अंततः जांच में जुटी पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर जिला न्यायालय ने गिरफ्तारी के आदेश दिए। इसके बाद विधायक को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां दो संदूक चालान भी प्रस्तुत किए गए।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अनुसार, यह कार्रवाई दर्ज एफआईआर और प्राप्त शिकायतों के आधार पर की गई है। बताया गया कि बालेश्वर साहू इससे पहले भी धोखाधड़ी और गबन के मामलों में गिरफ्तार हो चुके हैं। पूर्व में राजनीतिक दबाव और आरोपी के अंडरग्राउंड रहने के कारण गिरफ्तारी प्रक्रिया प्रभावित होती रही है।
स्थानीय प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की जांच पूरी पारदर्शिता और कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है। जिला न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आरोपी के साथ किसी भी प्रकार का पक्षपात न हो और कानून के अनुसार कार्रवाई करते हुए सभी संबंधित दस्तावेज और चालान प्रस्तुत किए
