मतदाता सूची में नाम जोड़ने के नियम बदलेफॉर्म-6 के साथ अब देना होगा घोषणा पत्र, 16 दिसंबर से मतदान केंद्रों में लगेंगे शिविर

बिलासपुर। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब केवल फॉर्म-6 और सामान्य दस्तावेजों के आधार पर नाम दर्ज नहीं होगा। आवेदक को फॉर्म-6 के साथ एक घोषणा पत्र भी भरना अनिवार्य होगा, जिसमें उसे अपने तथा परिवार से जुड़े सभी विवरण स्पष्ट रूप से दर्ज करने होंगे। यह घोषणा पत्र लगभग उसी प्रारूप का होगा, जैसा एसआईआर (Special Summary Revision) में लागू था।

अब इन विवरणों और दस्तावेजों की होगी जरूरत

घोषणा पत्र में आवेदक को यह बताना होगा कि 2003 की मतदाता सूची में उसका नाम था या नहीं। यदि था तो उसका पूरा विवरण देना आवश्यक होगा। अगर नाम नहीं था, तो माता-पिता का EPIC नंबर देना होगा। यदि उनके पास भी यह जानकारी नहीं है, तो आवेदक को 11 मान्य दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज व अपनी रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो अनिवार्य रूप से लगानी होगी।

16 दिसंबर से लगेंगे शिविर

निर्वाचन कार्यालय ने 16 दिसंबर से सभी मतदान केंद्रों में विशेष शिविर लगाने का निर्णय लिया है। इन शिविरों में नियुक्त अभिहित अधिकारी मतदाता सूची से जुड़े सभी कार्य करेंगे—

  • नया नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6,
  • नाम हटाने के लिए फॉर्म-7,
  • और संशोधन के लिए फॉर्म-8 स्वीकार करेंगे।

नए मतदाता को फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र भी जमा करना होगा। बिना घोषणा पत्र पूरी प्रक्रिया स्वीकार नहीं की जाएगी।

परिवार की जानकारी देना अनिवार्य

घोषणा पत्र में आवेदक को परिवार के सदस्यों—माता, पिता, पति या पत्नी—का नाम, EPIC नंबर और विधानसभा से जुड़े विवरण दर्ज करने होंगे।
यदि आवेदक का नाम पूर्व एसआईआर सूची में था और कट गया है, तो उसे अपना नाम, EPIC नंबर, जिला, राज्य, विधानसभा क्रमांक, भाग संख्या और सरल क्रमांक लिखना होगा।

महत्वपूर्ण घोषणा—झूठी जानकारी पर सजा

आवेदक को यह भी लिखित घोषणा करनी होगी कि वह किसी अन्य देश का नागरिक नहीं है और किसी अन्य विधानसभा/संसदीय क्षेत्र में उसका नाम दर्ज नहीं है।
यदि दी गई जानकारी गलत पाई जाती है, तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत एक वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।

दस्तावेजों के तीन वर्ग

आवेदक की जन्मतिथि और पात्रता के आधार पर निम्नलिखित तीन कैटेगरी में आवश्यक दस्तावेज देने होंगे—

  • 1 जुलाई 1987 से पहले जन्म – जन्म तिथि/जन्म स्थान प्रमाणित करने वाला दस्तावेज
  • 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्म – माता या पिता का प्रमाण पत्र
  • दिसंबर 2004 के बाद जन्म – स्वयं व माता-पिता का जन्म प्रमाण पत्र

इसके अतिरिक्त 11 प्रमाणित दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, सरकारी पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, भूमि/मकान आवंटन पत्र आदि मान्य होंगे।

निर्वाचन अधिकारियों का बयान

उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिवकुमार बनर्जी ने बताया—
“फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा। तीन कैटेगरी में जिन दस्तावेजों की आवश्यकता है, उन्हें पूरा करने पर ही नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। शिविरों में सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी।”

नई व्यवस्था का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और त्रुटिरहित बनाना बताया जा रहा है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!