अवैध निर्माण: प्रदेश में पहली बार आर्किटेक्ट पर कार्रवाई, लाइसेंस निलंबित, सुपर विजन का भरा था शपथ पर होता रहा अवैध निर्माण

बिलासपुर- अवैध निर्माण पर नगर पालिक निगम बिलासपुर ने कार्रवाई करते हुए संबंधित प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट विकास सिंह का लाइसेंस सस्पेंड कर एक साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया है। नगर पालिक निगम बिलासपुर ने बिना अनुमति एवं नियम विरूद्ध अवैध निर्माण पर जिम्मेदारी तय करते हुए पहली बार आर्किटेक्ट के खिलाफ कार्रवाई किया है,यह प्रदेश की पहली कार्रवाई है जिसमें आर्किटेक्ट को जिम्मेदार मानते हुए निगम ने एक नजीर पेश किया है। ऐसी कार्रवाई से निश्चित तौर पर आर्किटेक्ट अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और अवैध निर्माण पर अंकुश लग सकेगा।

    नगर पालिक निगम बिलासपुर सीमा क्षेत्रान्तर्गत भवन अनुज्ञा ऑनलाईन वेबसाईट के माध्यम से प्रदान की जाती है। इसमें रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट द्वारा तैयार नक्शा एवं भवन निर्माण के सुपर विजन करने का शपथ पत्र दिया जाता है। विकास सिंह इंजीनियर जो की नगर निगम बिलासपुर से लायसेंस क्रमांक 234 के माध्यम से पंजीकृत है। विकास सिंह द्वारा ऑनलाईन प्रपोजल 11209 के माध्यम से श्रीमती महक आहूजा के ऑनलाईन भवन अनुज्ञा प्रकरण प्रस्तुत किया गया था। जिसमें उनके द्वारा उक्तानुसार भवन के निर्माण का सुपर विजन कार्य करने के संबंध में सहमति एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त निर्माण में आर्किटेक्ट विकास सिंह द्वारा सुपर विजन करने का शपथ पत्र देने के बावजूद स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण किया गया जो कि आर्किटेक्ट द्वारा प्रस्तुत सुपरविजन सहमति / शपथ पत्र का स्पष्ट उल्लंघन है। इस पर विकास सिंह को क्रमशः नोटिस दिनांक 26/06/2025 एवं दिनांक 16/07/2025 जारी किया गया था। कार्यालय से जारी संदर्भित नोटिस के संदर्भ में श्री विकास सिंह द्वारा कोई भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। दो नोटिस के बाद निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर छ.ग. शासन आवास एवं पर्यावरण मंत्रालय के मार्गदर्शी सिद्धांत एवं छ.ग. भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 31 (3) के तहत भवन निर्माण सुपरविजन सहमति / शपथ पत्र का उल्लंघन करते हुए अनाधिकृत निर्माण को प्रोत्साहित किए जाने पर आर्किटेक्ट विकास सिंह के लाइसेंस को निलंबित करते हुए एक साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया गया है। इस दौरान 

विकास सिंह द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले मानचित्र के स्वीकृति संबंधित कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

अवैध निर्माण को हटाया गया था

विकास सिंह द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विपरित पुराना बस स्टैंड पूर्व महुआ होटल के पास निर्माण कार्य कराए जाने के कारण नगर निगम को अनाधिकृत निर्माण को हटाने की कार्यवाही करनी पड़ी।

आर्किटेक्ट संग बैठक में हुई थी चर्चा 

पिछले महीने शहर भर के रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट कि बैठक लेकर निगम कमिश्नर अमित कुमार ने अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने और टीएनसी मापदंडों के अनुरूप निर्माण पर चर्चा किया था। बैठक में यह स्पष्ट बताया गया था कि अनुमति के समय आर्किटेक्ट सुपर विजन का सर्टिफिकेट जमा करते हैं पर अनुमति से बाहर भी भवन मालिक द्वारा निर्माण करा लिया जाता है। इसलिए समय रहते इसे रोंका जाना चाहिए, इसके लिए सभी आर्किटेक्ट अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और अपने सुपर विजन में किए जा रहे निर्माण को प्राप्त अनुमति के अनुरूप ही कराएं,अवैध निर्माण पाएं जाने पर आर्किटेक्ट को भी नोटिस जारी किया जाएगा और दो नोटिस के बाद भी अवैध निर्माण जारी रहने या सुधार,नहीं करने,जवाब नहीं देने पर संबंधित आर्किटेक्ट का लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
08:52