इंडियन ओवरसीज बैंक में 1.65 करोड़ गबन मामला: ईओडब्ल्यू ने चार बैंक कर्मियों के खिलाफ दाखिल किया 2000 पन्नों का चालान


राजिम, गरियाबंद / रायपुर, 27 जून 2025

राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने इंडियन ओवरसीज बैंक, राजिम शाखा में हुए करीब 1.65 करोड़ रुपये के ज्वेल लोन गबन मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए चार बैंक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ विशेष न्यायालय रायपुर में 2000 पन्नों का चालान पेश किया है।

ब्यूरो ने इस हाई-प्रोफाइल आर्थिक अपराध के तहत अपराध क्रमांक 01/2023 में धारा 13(1)(क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) एवं IPC की धारा 409, 467, 468, 471, 120बी और 201 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। आरोपियों ने दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 के बीच 17 खाताधारकों के नाम पर फर्जी ज्वेल लोन तैयार कर बैंक को करीब ₹1,65,44,000 की आर्थिक क्षति पहुंचाई।

ईओडब्ल्यू की जांच में सामने आया कि आरोपीगण ने खाताधारकों की उपस्थिति, सहमति या आवश्यक दस्तावेजों के बिना ही कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर बैंक के कंप्यूटर सिस्टम में फर्जी लोन एंट्री की। इस पूरी साजिश में बैंक के ही तत्कालीन अधिकारी शामिल थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं:

  • सुनील कुमार – तत्कालीन शाखा प्रबंधक
  • अंकिता पाणिग्रही – तत्कालीन सहायक शाखा प्रबंधक
  • योगेश पटेल – तत्कालीन लिपिक
  • खेमन लाल कंवर – तत्कालीन लिपिक

चारों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आज 27 जून 2025 को विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) रायपुर में लगभग 2000 पेज का विस्तृत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

ईओडब्ल्यू अधिकारियों के अनुसार, यह पूरा घोटाला बैंकिंग प्रणाली की आंतरिक सुरक्षा में बड़ी चूक का संकेत देता है। मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी है तथा आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

– संवाददाता, S Bharat News

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