बिना अनुमति बोरिंग पर कार्रवाई: सरकंडा में बोरवेल मशीन जब्त, प्रशासन की सख्ती जारी

बिलासपुर। जिले में जलस्तर गिरने और पेयजल संकट को देखते हुए कलेक्टर के निर्देश पर बोर खनन पर प्रतिबंध लागू है। इसके बावजूद सरकंडा क्षेत्र में बिना अनुमति बोरिंग कराए जाने पर राजस्व विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। गुरुवार को कोनी-बिरकोना मार्ग पर निजी जमीन पर हो रहे अवैध बोरिंग को रोकते हुए बोरवेल मशीन जब्त की गई।

तहसीलदार मुकेश देवांगन ने बताया कि बिना प्रशासनिक अनुमति बोरिंग किए जाने की शिकायत मिली थी। जांच में पाया गया कि अमित दुबे नामक व्यक्ति अपनी निजी भूमि पर बोरिंग करवा रहा था, लेकिन उसने न तो पूर्व सूचना दी और न ही अनुमति ली थी। यह स्पष्ट रूप से भूजल संरक्षण नियमों का उल्लंघन है।

एसडीएम के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बोरवेल मशीन को जब्त कर कोनी थाने में जमा कराया। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सरकारी और जनहित बोरिंग पर प्रतिबंध नहीं, अनुमति अनिवार्य

कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि जिले में बोर खनन प्रतिबंधित है, लेकिन सरकारी काम और जनहित के लिए किए जाने वाले बोरिंग पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। हालांकि, इसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति आवश्यक होगी। वहीं, अत्यावश्यक स्थिति में निजी बोरिंग के लिए भी संबंधित अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

प्रशासन ने जनता से अपील की है कि जल संरक्षण के लिए नियमों का पालन करें और बिना अनुमति बोर खनन से बचें।

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