पचपेड़ी क्षेत्र के ग्राम सुलौनी में रहने वाला 24 वर्षीय गोलू उर्फ रामकुमार वैसे तो शादीशुदा था लेकिन फिर भी उसमें गांव की ही एक युवती को अपने प्रेम जाल में फंसा रखा था और उससे विवाह करने का वादा किया था। इधर जब युवती को गोलू की धोखेबाजी का पता चला तो उसने चूहा मारने वाली दवा का सेवन कर आत्महत्या कर लिया। पुलिस जांच में जब यह जानकारी निकल कर आई तो पुलिस ने गोलू उर्फ रामकुमार उर्फ कारण उर्फ़ अनिल दिवाकर को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी पाया। इसके बाद उसके खिलाफ धारा 306 के तहत मामला दर्ज किया गया, लेकिन घटना के बाद से ही गोलू फरार हो गया था, जिसे पुलिस लगातार खोज रही थी। अब जाकर पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी कहां छुपा हुआ है। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।