नाबालिग के अपहरण व बलात्कार का आरोपी गिरफ्तार, पोक्सो एक्ट में भेजा गया जेल

आकाश मिश्रा


बिलासपुर।
थाना सीपत पुलिस ने अपहरण और नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी पर पोक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 26 नवंबर 2025 को प्रार्थी ने थाना सीपत में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई। मामले की जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि अपहृत बालिका ग्राम तोरला, थाना सरगांव, जिला मुंगेली में है।
सूचना के आधार पर थाना प्रभारी सीपत के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। टीम ने कार्रवाई करते हुए अपहृत नाबालिग बालिका को ग्राम तोरला से बरामद किया और आरोपी किशोर कुमार यादव पिता मुन्ना लाल यादव, उम्र 18 वर्ष 2 माह, निवासी बोदरी थाना चकरभाठा, जिला बिलासपुर को हिरासत में लिया।
जांच में सामने आया कि आरोपी ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगाया और उसका शारीरिक शोषण किया। इसके बाद प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता की धारा 87, 64(एम) तथा पोक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 जोड़ी गई। पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
सीपत पुलिस का कहना है कि नाबालिगों से जुड़े अपराधों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और मामले की आगे भी गहन जांच की जा रही है।

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